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यूजीसी रेगुलेशन-2019 लागू, IGNOU में हुआ ये बड़ा बदलाव

Wed, 19 Jun 2019 11:27 AM IST
Garima Garg एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: Garima Garg Updated Wed, 19 Jun 2019 11:27 AM IST
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know about ugc regulation 2019
IGNOU ADMISSION
इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू) अब मुक्त व दूरस्थ शिक्षा में अपने नियमों के तहत पढ़ाई करवा सकेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने यूजीसी रेगुलेशन-2017 में संशोधन करते हुए यूजीसी रेगुलेशन-2019 लागू कर दिया है। इसके तहत इग्नू अब अपने नियमों से पढ़ाई करवा सकेगा।
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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव प्रो. रजनीश जैन की ओर से यूजीसी रेगुलेशन-2017 में संशोधन करते हुए यूजीसी रेगुलेशन-2019 लागू करने की अधिसूचना जारी की गई है। इसके मुताबिक इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू अधिनियम-1985 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय है। उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए इन विनियमों के लागू होने से छूट प्रदान कर सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले 2018 में यूजीसी ने यूजीसी रेगुलेशन-2017 में संशोधन करते हुए इग्नू को भी यूजीसी के तय नियमों के तहत काम करने को कहा था।
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