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Hijab Row: कर्नाटक में आज से खुले प्री-यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज, हाईकोर्ट में कल फिर होगी सुनवाई

Wed, 16 Feb 2022 05:51 PM IST
सुभाष कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: सुभाष कुमार Updated Wed, 16 Feb 2022 05:51 PM IST
सार

कॉलेजों के शुरू होने पर कई स्थानों पर विवाद भी देखने को मिले। कुछ कॉलेजों में छात्राओं ने हिजाब पहन कर प्रवेश करना चाहा लेकिन हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर उन्हें रोक दिया गया।

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Hijab Row pre university and degree colleges open in karnataka, next hearing is tomorrow in high court
Karnataka High Court - फोटो : Social Media

विस्तार

कर्नाटक के स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनकर प्रवेश को लेकर मचे विवाद के बीच आज राज्य में प्री-यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजों को फिर से खोल दिया गया है। राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने बताया कि सभी छात्र-छात्राएं कक्षाओं में शामिल हुए हैं। केवल 2-3 स्कूलों में छात्राएं वापस चली गई हैं। मंत्री बीसी नागेश ने आगे बताया कि हाईकोर्ट की ओर से मामले पर फैसला आने के बाद सरकार की ओर से स्कूल-कॉलेजों के लिए एसओपी जारी किया जाएगा। 

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कई जगहों पर हुए विवाद
कॉलेजों के शुरू होने पर कई स्थानों पर विवाद भी देखने को मिले। कुछ कॉलेजों में छात्राओं ने हिजाब पहन कर प्रवेश करना चाहा लेकिन हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर उन्हें रोक दिया गया।उडुपी, शिवमोगा, बीजापुर, कलबुर्गी और यदगीर जिलों में कई कॉलेजों में छात्राओं ने हिजाब पहन कर प्रवेश की कोशिश की लकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। उडुपी के पीयू कालेज के प्रिंसिपल ने बताया कि जिन पांच छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, वह कॉलेज नहीं आई थी। इससे पहले राज्य सरकार ने 14 फरवरी को दसवीं तक की कक्षा के स्कूलों को खोल दिया था। 

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हाईकोर्ट में आज भी हुई सुनवाई
कर्नाटक हाईकोर्ट में आज हिजाब विवाद को लेकर बुधवार को एक बार फिर से सुनवाई हुई। आज याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रोफेसर रविवर्मा कुमार अदालत में पेश हुए। उन्होंने सुनवाई के दौरान राज्य में शिक्षा अधिनियम का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि नियमानुसार जब शिक्षण संस्थान यूनिफॉर्म में बदलाव चाहता है तो उसे छात्रों के माता-पिता को एक साल पहले नोटिस जारी करना पड़ता है। अगर हिजाब पर बैन है तो उसे एक साल पहले सूचित करना चाहिए। दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आज की सुनवाई को खत्म कर दिया है। अब अगली सुनवाई कल दोपहर 2.30 बजे से होगी। 

यह भी पढ़ें-  Karnataka Hijab Row: हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई, वकील की दलील- सिर्फ हिजाब पर ही आपत्ति क्यों?

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मंगलवार को दक्षिण अफ्रीकी अदालत का हवाला  दिया गया
याचिकर्ताओं के वकील देवदत्त कामत ने मंगलवार को मामले पर सुनवाई के दौरान दक्षिण अफ्रीका की अदालत के फैसले का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि दक्षिण भारत की एक लड़की को स्कूल में नाक की बाली पहनने की इजाजत दी गई थी। फैसले में यह भी कहा गया था कि अगर अन्य विद्यार्थी भी अपने संस्कृति का पालन करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, तो यह डरने की नहीं बल्कि जश्न मनाने की बात है। 

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