फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   High Court Slams Repeated Rule Breaches in DUSU Polls

DUSU Elections: आचार संहिता की अनदेखी पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- हर साल दोहराए जाते हैं नियम तोड़ने के मामले

Fri, 12 Sep 2025 08:06 AM IST
शाहीन परवीन ब्यूरो अमर उजाला
ब्यूरो अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Fri, 12 Sep 2025 08:06 AM IST
सार

Delhi High Court: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि हर साल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है और नियमों को बार-बार तोड़ा जाता है, लेकिन उस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं दिखती।

विज्ञापन
High Court Slams Repeated Rule Breaches in DUSU Polls
दिल्ली हाईकोर्ट, Delhi High Court - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

DUSU Elections 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में लग्जरी गाड़ियों और ट्रैक्टरों के इस्तेमाल पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गंभीर चिंता और नाराजगी व्यक्त की है। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया चुनाव में आदर्श आचार संहिता का

विज्ञापन

 

पालन नहीं हो रहा है। याचिकाकर्ता प्रशांत मनचंदा की ओर से पेश की गई तस्वीरों और वीडियो को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने टिप्पणी की है कि प्रचार में वाहनों, खासकर ट्रैक्टरों, के अत्यधिक उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती। इससे यातायात बाधित होता है और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

विज्ञापन

 

अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) प्रशासन को निर्देश दिया कि सू चुनाव शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और बिना किसी अप्रिय घटना या संपत्ति को नुकसान पहुंचाए संपन्न कराए जाए। पीठ ने कहा, हर साल उम्मीदवार और उनके समर्थक प्रचार के उत्साह में नियमो ं का उल्लंघन करते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

 

अदालत ने जोर देकर कहा कि उम्मीदवारों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप आचरण करना होगा, अन्यथा वे उन संस्थानों में अपेक्षित कार्य नहीं कर पाएंगे, जहां वे निर्वाचित होना चाहते हैं।

 

डीयू प्रशासन और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को अपर्याप्त बताते हुए अदालत ने डीयू को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें यह बताया जाए कि चुनाव को व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए क्या कदम उ जा रहे हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें शिक्षा समाचार आदि से संबंधित ब्रेकिंग अपडेट।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed