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Mumbai: इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर से जूझ रहा छात्र नहीं दे पाया सुधार परीक्षा; HC ने दी फिर एग्जाम देने की इजाजत

Sun, 07 Jul 2024 04:11 PM IST
शाहीन परवीन एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Sun, 07 Jul 2024 04:11 PM IST
सार

High Court: बंबई उच्च न्यायालय ने इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर से पीड़ित 19 वर्षीय लड़के को सुधार परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की खंडपीठ ने 4 जुलाई के अपने आदेश में कहा कि लड़के को न्याय के हित में अपने उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (HSC) के लिए सुधार परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाना चाहिए। विस्तृत विवरण नीचे पढ़ें।

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HC allows boy suffering from Internet Gaming Disorder to appear for improvement exams
बंबई उच्च न्यायालय - फोटो : ANI

विस्तार

High Court: बंबई उच्च न्यायालय ने 19 वर्षीय एक लड़के को बारहवीं कक्षा की सुधार परीक्षा में दोबारा बैठने की अनुमति दे दी है, जिसका एग्जाम वह पिछले साल नहीं दे सका था क्योंकि वह अवसाद और इंटरनेट गेमिंग विकार से पीड़ित था।

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न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की खंडपीठ ने 4 जुलाई के अपने आदेश में कहा कि लड़के को न्याय के हित में अपने उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (HSC) के लिए सुधार परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाना चाहिए।
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अपनी याचिका में लड़के ने कहा कि वह हमेशा औसत से ऊपर का छात्र था और ग्यारहवीं कक्षा तक 85-93 प्रतिशत अंक हासिल करता था।

याचिका में कहा गया है, जब वह मार्च 2023 में बारहवीं कक्षा की परीक्षा में शामिल हुआ, तो वह अवसाद से पीड़ित था और इस प्रकार 600 में से केवल 316 अंक प्राप्त करने में सफल रहा।
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याचिकाकर्ता ने दावा किया कि जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक उसका अवसाद और चिंता का इलाज चल रहा था।

याचिका में कहा गया है कि उन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अस्पताल में भी इलाज कराया, उन्हें इंटरनेट गेमिंग विकार का पता चला, जिसके कारण वह जुलाई 2023 में आयोजित पुन: परीक्षा में शामिल नहीं हो सके।

याचिकाकर्ता ने कहा कि मार्च 2024 में होने वाली सुधार परीक्षा में शामिल होने के उनके अनुरोध को कॉलेज द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

याचिका में लड़के ने कहा कि इस साल 16 जुलाई को एक और सुधार परीक्षा होनी है।

पीठ ने लड़के की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि उसका इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर का इलाज चल रहा है।

एचसी ने कहा, "दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं है। मामले के विशिष्ट तथ्यों में, हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता को अपने अंकों में सुधार के लिए एक अवसर दिया जाना चाहिए क्योंकि उसे पहले चिकित्सा कारणों से ऐसा करने से रोक दिया गया था। हमारे मामले में देखें, मेडिकल कागजात याचिकाकर्ता की दलील को पुष्ट करते हैं कि वह पहले उक्त परीक्षा देने में असमर्थ था।"


एचसी ने आगे कहा, "न्याय के हित में याचिकाकर्ता द्वारा आवश्यक विलंब शुल्क के भुगतान के साथ कॉलेज के साथ जुलाई 2024 की परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति मांगने के लिए आवश्यक आवेदन करने के अधीन, उसे जुलाई से शुरू होने वाली परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।"

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