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Hindi News ›   Education ›   Guv Bose invites Mamata to Raj Bhavan to hold talks on VCs' appointment on SC directive

West Bengal: SC के निर्देश पर राज्यपाल ने लिखा ममता बनर्जी को पत्र, बातचीत के लिए दिया राजभवन आने का आमंत्रण

Fri, 13 Oct 2023 12:15 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Fri, 13 Oct 2023 12:15 PM IST
सार

West Bengal: विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति वाले मामले में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र लिखा है। उन्होंने मुद्दे पर बातचीत करने के लिए उन्हें एक बैठक के लिए आमंत्रित किया है।

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Guv Bose invites Mamata to Raj Bhavan to hold talks on VCs' appointment on SC directive
सीवी बोस और ममता बनर्जी - फोटो : Amar Ujala Graphics

विस्तार

West Bengal: पश्चिम बंगाल में राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच तनातनी चल रही है। अब एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति पर एक बैठक के लिए राजभवन में आमंत्रित किया है।

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गुरुवार को बनर्जी को बोस का पत्र सुप्रीम कोर्ट द्वारा पश्चिम बंगाल में राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के नव नियुक्त अंतरिम कुलपतियों की परिलब्धियों पर रोक लगाने और राज्यपाल को मुख्यमंत्री के साथ "एक कप कॉफी पर" बैठने के लिए कहने की पृष्ठभूमि में आया था।
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अधिकारी ने कहा, राज्यपाल का कार्यालय "जल्द ही सीएमओ से जवाब की उम्मीद कर रहा है।" शीर्ष अदालत ने 6 अक्तूबर को कहा था कि "शैक्षणिक संस्थानों और लाखों छात्रों के भविष्य के हित में" राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच सुलह होनी जरूरी है।
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न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि अगस्त में नियुक्त अंतरिम कुलपतियों की परिलब्धियों पर रोक अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति की राज्यपाल की कार्रवाई के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका लंबित होने तक जारी रहेगी।

राजभवन और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच संबंध तब खराब हो गए जब राज्यपाल ने इस साल अप्रैल-मई में 31 विश्वविद्यालयों के पूर्णकालिक कुलपतियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 11 राज्य-विश्वविद्यालयों के अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति शुरू कर दी।


जैसा कि राज्य सरकार ने बोस पर निर्णय लेने में उसे दरकिनार करने का आरोप लगाया, राजभवन ने कहा कि छात्रों के हित में कानून के अनुसार हर कदम उठाया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विश्वविद्यालयों के कामकाज में कोई गतिरोध न हो।

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