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Govt Scheme ABVKY: कोरोना काल में खो दी नौकरी, चिंता न करें इस योजना से घर बैठे पाएं आधी तनख्वाह

Fri, 17 Sep 2021 04:47 PM IST
देवेश शर्मा एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश शर्मा Updated Fri, 17 Sep 2021 04:47 PM IST
सार

Unemployment Allowance Benefits ESIC Govt Scheme ABVKY: अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक व्यक्ति का ESIC से जुड़ा होना जरूरी है। ऐसे उम्मीदवार राहत पाने के लिए दावा ESIC यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वेबसाइट www.esic.in पर ऑनलाइन कर सकते हैं।

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Govt Scheme Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana Registration for Unemployment Allowance
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

वैश्विक संक्रामक महामारी कोविड-19 के कारण देश भर में प्राइवेट और संगठित क्षेत्र के लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे। इन लोगों के रहने और खाने-पीने तक का संकट गहरा गया था। ऐसे में केंद्र सरकार बेरोजगार लोगों की आजीविका को बचाने के लिए बेरोजगार भत्ता देने का एलान किया और अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) के नाम से एक बड़ी महत्वपूर्ण स्कीम शुरू की, जिसके तहत बेरोजगार हुए युवाओं को उनकी औसत सैलरी की 50 फीसदी तक राशि यानी तकरीबन आधी तनख्वाह देने का प्रावधान किया गया है। अब इस योजना का दायरा 30 जून, 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

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क्या है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY)?
यह योजना ईएसआई अधिनियम, 1948 की धारा-2(9) के तहत कवर किए गए कर्मचारियों के लिए जीवन में एक बार, 90 दिनों तक राहत भुगतान के रूप में एक कल्याणकारी उपाय के तहत की है। वैसे तो यह योजना 01 जुलाई, 2018 को दो साल की अवधि के लिए पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर शुरू की गई थी।

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लेकिन कोरोना महामारी के दौर में पहले इस योजना को 1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2021 तक एक और एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। योजना के तहत बेरोजगारी राहत की दर को 25% की पूर्व दर से बढ़ाकर 50% मजदूरी करने का भी निर्णय लिया गया था। सितंबर 2021 के दूसरे हफ्ते में इसे एक बार और विस्तारित करते हुए 30 जून, 2022 तक बढ़ा दिया गया है। 

तीन महीने के लिए इस भत्ते का लाभ उठा सकेंगे

केंद्र सरकार ने बेरोजगारों के लिए सरकारी बेरोजगारी भत्ता (unemployment allowance) दे रही है। मगर, जानकारी के अभाव में अधिकांश लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की ओर से संचालित अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana) से जुड़कर 50 हजार से ज्यादा लोगों ने ही फायदा लिया है।
बेरोजगार व्यक्ति तीन महीने के लिए इस भत्ते का लाभ उठा सकता है। इसके तहत तीन महीने तक के लिए वह औसत वेतन की 50% राशि क्लेम कर सकता है। हालांकि, योजना का लाभ बेरोजगार होने के 30 दिन बाद से ही लागू होगा। नौकरी छूटने के 30 दिन बाद आप इस योजना से जुड़कर आधी तनख्वाह पाने का दावा कर सकते हैं।  

कैसे उठा सकते हैं योजना का लाभ?

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक व्यक्ति का ESIC से जुड़ा होना जरूरी है। ऐसे उम्मीदवार राहत पाने के लिए दावा ESIC यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वेबसाइट www.esic.in पर ऑनलाइन कर सकते हैं, साथ ही एक हलफनामा, आधार कार्ड की फोटो कॉपी के साथ भौतिक दावा भी प्रस्तुत किया जा सकता है और बैंक खाते का विवरण डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से नामित ईएसआईसी शाखा कार्यालय को भेजें। इसके बाद ESIC की ओर से आवेदन की पुष्टि की जाएगी और पुष्टि हो जाने पर संबंधित कर्मचारी के खाते में भत्ते की रकम जमा कर दी जाएगी। 

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना पात्रता मानदंड

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) की लाभार्थी पात्रता शर्तों में बशर्ते बीमित व्यक्ति अपनी बेरोजगारी से ठीक पहले कम से कम दो साल की अवधि के लिए बीमा योग्य रोजगार में रहा हो। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फायदा कोई भी बेरोजगार जीवन में एक बार ही ले सकता है। इसके नौकरी के दौरान आपका  PF/ESI कटना यानी योगदान राशि जमा होना जरूरी है। हालांकि, गलत आचरण के कारण नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही उन लोगों को भी स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा, जिन पर आपराधिक मामला दर्ज होने के कारण या स्वेच्छा से रिटायरमेंट (VRS) लिया है। 

जानकारी के लिए बता दें कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वालों का कंपनी हर महीने PF/ESI सैलरी से काटती हैं और उनका ईएसआई कार्ड बनाती हैं। ईएसआई का फायदा निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों स्वास्थ्य और उपचार में मिलता है। कर्मचारी इस कार्ड या फिर कंपनी से लाए गए दस्तावेज के आधार पर योजना का लाभ ले सकते हैं। ये लाभ उन कर्मचारियों को मिलते हैं, जिनका मासिक वेतन 21,000 रुपये या इससे कम रहता है। हालांकि, दिव्यांग कर्मचारियों के मामले में आय सीमा 25,000 रुपये है। 

ऐसे कराएं ABVKY स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन?

 

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