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Mumbai: बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्यों कहा 'शिक्षा को पवित्र माना जाता है, लेकिन अब यह पहुंच से बाहर है'? पढ़िए
Mon, 04 Mar 2024 04:15 PM IST
आकाश कुमार
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Published by: आकाश कुमार
Updated Mon, 04 Mar 2024 04:15 PM IST
सार
Bombay HC: बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे में दो संगठनों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की अनुमति देने के महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि शिक्षा, जिसे भारतीय संस्कृति में पवित्र माना जाता है, अब पहुंच से बाहर हो गई है।
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बॉम्बे हाईकोर्ट
- फोटो : पीटीआई (फाइल)
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विस्तार
Pune: बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे में दो संगठनों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की अनुमति देने के महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि शिक्षा, जिसे भारतीय संस्कृति में पवित्र माना जाता है, अब पहुंच से बाहर हो गई है। यह सुनिश्चित करना राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी तक पहुंचे। न्यायमूर्ति ए एस चंदूरकर और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने ये टिप्पणियां कीं।
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उच्च न्यायालय ने 21 फरवरी के अपने आदेश में कहा कि अदालत शिक्षा नीति मामलों में विशेषज्ञ नहीं है और राज्य सरकार को सर्वश्रेष्ठ का चयन करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा, "पुणे को दशकों से 'पूर्व का ऑक्सफोर्ड' कहा जाता है और यहां न केवल भारत बल्कि अन्य देशों के छात्र भी पढ़ाई के लिए आते हैं। इसके परिणामस्वरूप पुणे शैक्षणिक संस्थानों का केंद्र बन गया है।"
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कोर्ट का कहना है कि समय बीतने के साथ और शहर के विकास के कारण, न केवल पुणे शहर में बल्कि इसकी सीमा के आसपास भी कॉलेजों और स्कूलों की स्थापना में भारी वृद्धि हुई है। भारतीय संस्कृति में शिक्षा को पवित्र माना जाता है, लेकिन समय में बदलाव के साथ इसने एक अलग रंग ले लिया है और आज के समय में यह पहुंच से बाहर होती जा रही है।
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ऐसी परिस्थितियों में, यह सुनिश्चित करना राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि नस्ल की वृद्धि और विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी तक पहुंचे। अदालत ने जागृति फाउंडेशन और संजय मोदक एजुकेशन सोसाइटी द्वारा दायर दो याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा पिछले साल पुणे में शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की अनुमति देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ताओं को इस आधार पर अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था कि वे इस क्षेत्र में नए थे और पहले कोई शैक्षणिक संस्थान स्थापित नहीं किया था और उनकी वित्तीय स्थिति दी गई अनुमति से कम थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अप्रासंगिक विचारों/विवादास्पद विचारों के आधार पर उन्हें अन्य संस्थानों की तुलना में अलग करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
हालांकि, पीठ ने कहा कि कोई अदालत तभी हस्तक्षेप कर सकती है जब निर्णय लेने वाला प्राधिकारी प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन करता है या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वह राज्य सरकार द्वारा याचिकाकर्ताओं को इनकार करने को अनुचित या मनमाना नहीं मान सकती क्योंकि यह निर्णय सभी मापदंडों पर विचार करते हुए लिया गया था।
एचसी ने कहा, "किसी भी शिक्षा संस्थान को स्थापित करने या चलाने के लिए, भूमि की प्रकृति, वित्तीय उपलब्धता, बुनियादी ढांचा आदि महत्वपूर्ण कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।"
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