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Hindi News ›   Education ›   Delhi School Admission: Guidelines issued for EWS, other categories' admission in Delhi pvt schools

Delhi School: दिल्ली के निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस बच्चों का करवाना है दाखिला? जान लें सभी गाइडलाइंस

Tue, 07 Jan 2025 01:24 PM IST
शाहीन परवीन एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Tue, 07 Jan 2025 01:24 PM IST
सार

Delhi School Admission: दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने ईडब्ल्यूएस/वंचित समूहों के तहत नर्सरी, किंडरगार्टन (केजी) और कक्षा 1 के लिए प्रवेश प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देशों की रूपरेखा तैयार की। जिनका पालन करना सभी के लिए आवश्यक है।

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Delhi School Admission: Guidelines issued for EWS, other categories' admission in Delhi pvt schools
Delhi School Admission - फोटो : freepik

विस्तार

Delhi School: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Ews), वंचित समूहों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणियों के तहत दिल्ली के निजी स्कूलों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 2 फरवरी से शुरू होगा। 3 जनवरी के एक परिपत्र में, दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DOE) ने शहर के निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में ईडब्ल्यूएस/वंचित समूह (DG) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के तहत नर्सरी, किंडरगार्टन (KG) और कक्षा 1 में प्रवेश प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देशों की रूपरेखा तैयार की।

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शिक्षा निदेशालय ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 फरवरी से शुरू होगी और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19 फरवरी है। चयनित छात्रों के लिए कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ के पहले दौर की घोषणा 3 मार्च को की जाएगी।

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क्या है गाइडलाइन्स?

  • दिशानिर्देशों के अनुसार, 31 मार्च तक ईडब्ल्यूएस और डीजी श्रेणियों के तहत छात्रों के लिए प्रवेश की आयु सीमा नर्सरी के लिए तीन से पांच वर्ष, केजी के लिए चार से छह वर्ष तथा कक्षा 1 के लिए पांच से सात वर्ष के बीच है।
  • सीडब्ल्यूएसएन के लिए आयु सीमा अधिक लचीली है, जिसके तहत नर्सरी के लिए तीन से सात वर्ष, केजी के लिए चार से आठ वर्ष तथा कक्षा 1 के लिए पांच से नौ वर्ष की आयु के बच्चे आवेदन कर सकते हैं।
  • शिक्षा निदेशालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ईडब्ल्यूएस श्रेणी उन परिवारों के बच्चों पर लागू होती है, जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है, तथा जिनके पास दिल्ली के राजस्व विभाग से प्राप्त आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • गरीबी रेखा से नीचे (BPL) या अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड रखने वाले परिवार भी इन श्रेणियों के अंतर्गत प्रवेश के लिए पात्र हैं।
  • इसमें बताया गया है कि डीजी श्रेणी में एससी, एसटी, ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर), अनाथ, ट्रांसजेंडर बच्चे और एचआईवी से प्रभावित बच्चे शामिल हैं।
  • इसके अलावा, विकलांग बच्चों को सरकार द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। शिक्षा विभाग ने कहा कि उनके लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
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