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CLAT UG: 'दोबारा जारी करें क्लैट परीक्षा के नतीजे'; दिल्ली हाई कोर्ट ने एनएलयू के कंसोर्टियम को दिया निर्देश
Wed, 23 Apr 2025 04:25 PM IST
आकाश कुमार
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Published by: आकाश कुमार
Updated Wed, 23 Apr 2025 04:25 PM IST
सार
CLAT UG 2025: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम को निर्देश दिया कि वह मार्कशीट संशोधित करे। इसके साथ ही न्यायालय ने दोबारा परिणाम जारी करने का निर्देश दिया है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : एएनआई (फाइल)
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विस्तार
CLAT UG 2025: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम को निर्देश दिया कि वह मार्कशीट संशोधित करे और क्लैट यूजी के चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची चार सप्ताह के भीतर पुनः प्रकाशित करे। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने उम्मीदवारों की कुछ आपत्तियों को स्वीकार किया जबकि उनमें से कुछ को खारिज कर दिया।
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यह फैसला कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) UG-2025 प्रश्नावली में कुछ त्रुटियों को इंगित करने वाली याचिकाओं के एक समूह पर आया। विस्तृत आदेश का इंतजार है।
अदालत ने 9 अप्रैल को याचिकाकर्ता उम्मीदवारों, जो दिसंबर 2024 में परीक्षा में उपस्थित हुए थे, और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (CNLUs) के कंसोर्टियम के वकीलों की सुनवाई पूरी की और अपना आदेश सुरक्षित रखा।
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न्यायालय ने याचिकाओं में चुनौती दिए गए प्रश्नों पर दलीलें सुनीं। क्लैट पीजी-2025 में कुछ प्रश्नों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अभी सुनवाई होनी है।
क्लैट देश के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश निर्धारित करता है। विभिन्न उच्च न्यायालयों में कई याचिकाएँ दायर की गईं, जिनमें आरोप लगाया गया कि परीक्षा में कई प्रश्न गलत थे।
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6 फरवरी को, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर सभी याचिकाओं को "सुसंगत निर्णय" के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया। शीर्ष न्यायालय ने सीएनएलयू की स्थानांतरण याचिकाओं पर निर्देश पारित किया।
एनएलयू में पांच वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए क्लैट, 2025 1 दिसंबर को आयोजित किया गया था और परिणाम 7 दिसंबर, 2024 को घोषित किए गए थे।
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