केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा-कोविड-19 से प्रभावित सिविल सेवा उम्मीदवारों को नहीं दिया जाएगा परीक्षा का अतिरिक्त मौका
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कोविड-19 से प्रभावित सिविल सेवा के उम्मीदवारों को परीक्षा का अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा। सोमवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया है। केंद्र सरकार का कहना है कि कोरोना वायरस से प्रभावित सिविल सेवा उम्मीदवारों को परीक्षा का अतिरिक्त अवसर नहीं मिलेगा।
Centre tells Supreme Court that no extra chance will be given to civil service aspirants affected by COVID19.
— ANI (@ANI) January 25, 2021
A Bench headed by Justice Justice AM Khanwilkar was informed by ASG SV Raju that government isn't agreeable in giving extra chance.
न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली पीठ ने एएसजी एसवी राजू को सूचित किया कि सरकार अतिरिक्त मौका देने में सहमत नहीं है। बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से परीक्षा देने के आखिरी मौके से वंचित रह गए संघ लोकसेवा आयोग के कुछ अभ्यर्थियों ने अतिरिक्त मौका देने की मांग की थी। इसके लिए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई थी। पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि वह इन अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर देने के पक्ष में नहीं है। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा था। सोमवार को इस पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने साफ किया कि कोरोना महामारी की वजह से आखिरी मौका गंवाने वाले यूपीएससी अभ्यर्थियों को एक और मौका नहीं मिलेगा। जस्टिस एएम खानविलकर अध्यक्षता वाली पीठ को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बताया कि सरकार अभ्यर्थियों को एक और मौका देने के लिए राजी नहीं है।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पीठ से कहा कि केंद्र सरकार कोविड-19 से प्रभावित सिविल सेवा के उम्मीदवारों को परीक्षा का अतिरिक्त मौका देने को तैयार नहीं हैं।
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