मद्रास हाई कोर्ट ने NEET रिजल्ट पर लगाई रोक, CBSE को कड़ा निर्देश
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मद्रास हाई कोर्ट ने NEETके रिजल्ट पर रोक लगा दी है। खबर है कि एक छात्र ने इस संबंध में एक याचिका दायर की थी। उसमें एक जैसा प्रश्न पत्र नहीं देने का छात्र ने आरोप लगाया था। उसी याचिका पर व्यवस्था देते हुए हाई कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा दी है। इस मामले में CBSE को रिजल्ट ऐलान नहीं करने का निर्देश दिया गया है।
दरअसल, मद्रास उच्च न्यायालय ने 7 मई को हुई NEET को रद्द करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सीबीएसई से बीते 22 मई को जवाब मांगा। ये परीक्षा अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए हुई थी।
न्यायमूर्ति आर महादेवन की अवकाशकालीन पीठ ने मेडिकल की पढ़ाई करने के इच्छुक एक छात्र की मां की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सीबीएसई से जवाब मांगा था। याचिकाकर्ता ने याचिका में दावा किया है कि परीक्षा ने संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत छात्रों के समानता के अधिकार का उल्लंघन किया है।
सीबीएसई को नोटिस जारी करने के बाद मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 24 मई को निर्धारित थी। अंग्रेजी माध्यम में परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की मां ने परीक्षा को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला बताया है। उन्होंने दावा किया है कि हिंदी, अंग्रेजी और तमिल समेत विभिन्न भाषाओं में प्रश्न पत्र एक नहीं थे और उनकी कठिनाई का स्तर भी समान नहीं था।
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