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सभी स्कूलों में होगी आर्ट टीचर की नियुक्ति : बॉम्बे हाईकोर्ट

Mon, 06 Mar 2017 05:41 PM IST
amarujala.com- Presented by: शिवेंदु शेखर
amarujala.com- Presented by: शिवेंदु शेखर Updated Mon, 06 Mar 2017 05:41 PM IST
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bombay high court asks education department to ensure art teacher to be in every school
बॉम्बे हाई कोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक पिटीशन की सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र शिक्षा विभाग को ये निर्देश जारी किया है कि सभी स्कूलों में 5वीं क्लास से लेकर 7वीं क्लास तक के लिए एक आर्ट टीचर की नियुक्ति की जाए। कोर्ट ने अपने निर्देश में ये भी कहा है कि, "आज की दुनिया में कलात्मक लोगों का ही बोलबाला है। जो लोग थोड़े कलात्मक हैं या थोड़े जिज्ञासु प्रवृति के हैं उनके लिए दुनियाभर में कई मौके हैं।" 

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हाई कोर्ट जलगांव के एक स्कूल के पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कि स्कूल ने स्कूल ट्रिब्यूनल के एक आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। 

 

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स्कूल का क्या कहना था

bombay high court asks education department to ensure art teacher to be in every school

स्कूल का कहना था कि हमने अपने स्कूल में एक शिक्षक नियुक्त किया था। जिसकी बहाली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हुई थी, लेकिन स्कूल ट्रिब्यूनल ने बाद में मोहम्मद वहाब (वो शिक्षक जिसकी बहाली को लेकर बहस हुई थी) को स्कूल में स्थाई तौर पर आर्ट टीचर के रूप में नियुक्त कर दिया। हम अधिक एम्प्लोई का बोझ नहीं ले सकते। 

कोर्ट ने सभी कागजातों पर नजर डालने के बाद ये फैसला सुनाया कि ट्रिब्यूनल ने जो फैसला लिया है वो जायज है, साथ ही शिक्षा विभाग को भी ये निर्देश जारी किया गया है कि 1979 और 1985 के सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक सभी स्कूलों में एक आर्ट टीचर की नियुक्ति जरूरी है।  कोर्ट ने ये भी कहा कि इन नियमों का स्कूलों में खुल कर उल्लंघन भी किया जा रहा है।

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