फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Tihar jail Superintendent over Nirbhaya's mother application

निर्भय गैंग रेप केस-Delhi

Wed, 05 Jun 2019 12:57 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 05 Jun 2019 12:57 AM IST
विज्ञापन
Tihar jail Superintendent over Nirbhaya's mother application
निर्भया की मां की अर्जी पर तिहाड़ जेल अधीक्षक तलब
विज्ञापन

नई दिल्ली। अदालत ने निर्भया गैंग रेप मामले में तिहाड़ जेल अधीक्षक को तलब कर रिपोर्ट मांगी है। जेल प्रशासन से पूछा गया है कि मामले में दोषियों ने अब तक अपने किन-किन कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल किया है। अदालत ने इससे पहले भी 23 अप्रैल को तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी कर यह जानकारी मांगी थी।
पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीके जैन ने जेल प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई के लिए 19 जुलाई की तारीख तय की है। अदालत ने यह आदेश निर्भया की मां के आवेदन पर सुनवाई करते हुए दिया है। उसकी मां ने आवेदन दायर कर दोषियों की फांसी का वारंट जल्द जारी करने की मांग की है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने 14 फरवरी को रिपोर्ट पेश कर कहा था कि चार दोषियों में से एक अक्षय ठाकुर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने तथा तीन अन्य दोषी पवन, मुकेश व विनय सुधारात्मक याचिका प्रस्तुत करने पर विचार कर रहे हैं।
विज्ञापन

कोर्ट में अधिवक्ता जितेंद्र कुमार झा व सीमा कुशवाहा के जरिये आवेदन दायर कर निर्भया की मां ने कहा कि उसकी बेटी से 16 दिसंबर 2012 को दरिंदगी हुई थी और उन्हें अब तक मौत की सजा नहीं मिल पाई है। निचली अदालत ने चार दोषियों को 13 सितंबर 2013 को मौत की सजा सुनाई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

हाईकोर्ट ने इन दोषियों की अपील खारिज करते हुए 13 मार्च 2014 को इनकी मौत की सजा पर अपनी सहमति दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अपील 5 मई 2017 तथा पुनर्विचार याचिका 9 जुलाई 2018 को खारिज कर दी थी। इसके 7 दिनों के भीतर राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर की जा सकती थी, जो इन दोषियों ने नहीं की थी। अब तक 8 माह का समय बीत चुका है, लेकिन इन दोषियों की फांसी की सजा का वारंट निचली अदालत से जारी नहीं हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed