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रैनबैक्सी: 200 करोड़ की ठगी के मामले में सुकेश चंद्रशेखर की अभिनेत्री पत्नी लीना मारिया को 15 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा
Mon, 06 Sep 2021 08:37 PM IST
सुशील कुमार कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: सुशील कुमार कुमार
Updated Mon, 06 Sep 2021 08:37 PM IST
सार
पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह के समक्ष मारिया को पेश करते हुए जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया गया है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : istock
विस्तार
अदालत ने 200 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी एवं मद्रास कैफे में काम कर चुकी अभिनेत्री लीना मारिया पॉल को 15 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया। सुकेश पहले ही पुलिस रिमांड पर है।
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पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह के समक्ष मारिया को पेश करते हुए जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया गया है। उन्होंने कहा कि मारिया भी रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की ठगी मामले में शामिल रही है। उन्होंने कहा आरोपी से इस मामले में अन्य आरोपियों की जानकारी लेने के अलावा आरोपी सुकेश के सामने बिठा कर पूछताछ करनी है।
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इसके अलावा उसे मुंबई, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल इत्यादि ले जाकर संपत्ति की बरामदगी करनी है जो उन्होंने अपराध के जरिए एकत्रित राशि से खरीदी है। ऐसे में उसका रिमांड मंजूर किया जाय। अदालत ने सभी दस्तावेज देखने के बाद आरोपी का 15 दिन क रिमांड मंजूर कर लिया।
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दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने हाल ही में देश भर में कई मामलों में चल रही जांच के अलावा रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की ठगी मामले में चंद्रशेखर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
पुलिस ने अब तक कम से कम दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की हैं और 17 अगस्त को 23 उपाधीक्षकों का तबादला किया गया है। जांच में पता चला कि आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने शिविंदर की पत्नी अदिति सिंह और मलविंदर की पत्नी जपना सिंह से कई करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की थी।
महिलाओं ने दावा किया कि उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्रालय के एक अधिकारी के रूप में अपने पति की जमानत सुनिश्चित करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आरोपी को करोड़ों रुपये का भुगतान किया है। अदिति सिंह ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया कि मुझे आश्वासन दिया गया था कि केंद्र सरकार मेरे पति को कोविड से संबंधित समितियों में ‘उद्योग सलाहकार’ बनाने के बाद उनके साथ काम करने में दिलचस्पी लेगी।
उन्होंने मुझे पार्टी फंड में योगदान करने के लिए कहा और पूर्व कानून मंत्री या गृह मंत्री के साथ बैठक करवाने का आश्वासन दिया। वहीं जपना सिंह के अनुसार उसने 28 जुलाई, 29, 30 और 6 अगस्त को हांगकांग स्थित खाते में कुल 3.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया और लेनदेन के सबूत भी दिए हैं।