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सुभाष चंद्रा की बढ़ीं मुश्किलें: 1,322 करोड़ की कर्ज धोखाधड़ी, ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
Tue, 03 Nov 2026 06:08 AM IST
Digvijay Singh
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
Published by: Digvijay Singh
Updated Tue, 03 Nov 2026 06:08 AM IST
सार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से 1,322 करोड़ की कथित कर्ज धोखाधड़ी में सुभाष चंद्रा के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से 1,322 करोड़ की कथित कर्ज धोखाधड़ी में सुभाष चंद्रा के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि चंद्रा ने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से ऋण लेने के लिए अपनी कुल संपत्ति बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई और बाद में कर्ज भुगतान में चूक की।
अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई की प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने शिकायत में आरोप लगाया है कि चंद्रा ने कुल 980 करोड़ की दो ऋणों की मंजूरी के लिए अपनी कुल संपत्ति से जुड़े प्रमाणपत्र जमा किए थे।
इन ऋणों के भुगतान में चूक से उसे 1,322 करोड़ का नुकसान हुआ।
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अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई की प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने शिकायत में आरोप लगाया है कि चंद्रा ने कुल 980 करोड़ की दो ऋणों की मंजूरी के लिए अपनी कुल संपत्ति से जुड़े प्रमाणपत्र जमा किए थे।
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इन ऋणों के भुगतान में चूक से उसे 1,322 करोड़ का नुकसान हुआ।