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नया नियम : दिल्ली में एक अप्रैल से बसों और भारी वाहनों के लिए अलग लेन, उल्लंघन पर 10 हजार जुर्माना

Thu, 24 Mar 2022 03:22 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 24 Mar 2022 03:22 AM IST
सार

विभाग के बयान के मुताबिक, यातायात पुलिस और परिवहन विभाग सुबह 8 से रात 10 बजे तक इस नियम का पालन कराएंगे। इस समय सीमा के बाद दूसरे वाहन इस लेन पर चलाए जा सकते हैं।

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Separate lanes for buses and heavy vehicles in Delhi from April 1
demo pic - फोटो : शुभम बंसल

विस्तार

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल से बसों और भारी वाहनों के लिए अलग लेन पर चलने का सख्त नियम बनाया है। पहले चरण में राजधानी की 46 में से 15 चुनिंदा सड़कों पर विशेष लेन पर नहीं चलने वाले वाहन चालकों को 10 हजार रुपये तक जुर्माना और छह माह कैद की सजा होगी।

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विभाग के बयान के मुताबिक, यातायात पुलिस और परिवहन विभाग सुबह 8 से रात 10 बजे तक इस नियम का पालन कराएंगे। इस समय सीमा के बाद दूसरे वाहन इस लेन पर चलाए जा सकते हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और दिल्ली पार्किंग स्थल प्रबंधन नियम, 2019 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

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