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दिल्ली: एक माता-पिता के नाम की घोषणा के आधार पर बच्चे को दाखिले से मना नहीं कर सकेंगे स्कूल 

Mon, 28 Jun 2021 10:45 PM IST
सुशील कुमार कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: सुशील कुमार कुमार Updated Mon, 28 Jun 2021 10:45 PM IST
सार

सिसोदिया ने ट्वीट में कहा कि कोई भी स्कूल एक माता-पिता में से किसी एक के नाम की घोषणा करने पर बच्चे को दाखिला देने से इंकार नहीं कर सकता है।

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Schools will not be able to deny admission to a child on the basis of declaration of one parent name
school - फोटो : istock

विस्तार

दिल्ली में कोई भी स्कूल दाखिले के समय फॉर्म में सिर्फ एक माता-पिता के नाम की घोषणा करने के आधार पर किसी भी बच्चे को दाखिले से इंकार नहीं कर सकेंगे। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।

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सिसोदिया ने ट्वीट में कहा कि कोई भी स्कूल एक माता-पिता में से किसी एक के नाम की घोषणा करने पर बच्चे को दाखिला देने से इंकार नहीं कर सकता है। निदेशालय की ओर से दिया गया यह आदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में कई बच्चों ने या तो एक अभिभावक को या फिर माता-पिता दोनों को खो दिया है। ऐसा देखा गया है कि कई बार माता-पिता में से किसी एक का नाम फॉर्म में लिखने पर स्कूल दाखिला देने से मना कर देते हैं।

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