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दिल्ली: पार्कों में आयोजनों की बुकिंग के बदले नियम, जहां पांच साल से हो रहे थे आयोजन वहीं के लिए अनुमति

Tue, 29 Sep 2026 05:15 AM IST
Digvijay Singh विनोद डबास, अमर उजाला, दिल्ली
विनोद डबास, अमर उजाला, दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 29 Sep 2026 05:15 AM IST
सार

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने अपने पार्कों में पूजा और अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए बुकिंग के नियमों में संशोधन किया है। नए प्रावधानों के तहत अब उन्हीं पार्कों में धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति दी जाएगी।

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Rules for booking events in parks have changed allowing events to take place where they have been held for pas
एमसीडी मुख्यालय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने अपने पार्कों में पूजा और अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए बुकिंग के नियमों में संशोधन किया है। नए प्रावधानों के तहत अब उन्हीं पार्कों में धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति दी जाएगी, जहां कम से कम पिछले पांच वर्षों से ऐसे आयोजन होते रहे हैं।

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एमसीडी के अनुसार, जिन पार्कों में ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा नहीं है, वहां धार्मिक आयोजन के लिए अनुरोध मिलने पर पहले यह जांच की जाएगी कि संबंधित पार्क में पिछले पांच वर्षों से धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं या नहीं। आयोजकों को इसके समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। केवल किसी संस्था या आयोजनकर्ता की ओर से कार्यक्रम कराने का अनुरोध पर्याप्त नहीं माना जाएगा। पार्क में पूर्व में हुई बुकिंग का रिकॉर्ड भी अनुमति देने की प्रक्रिया का हिस्सा होगा।
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नए हरियाली वाले  पार्कों की बुकिंग नहीं होगी 
निगम ने नए हरियाली व सजावटी (ऑर्नामेंटल) पार्कों की बुकिंग पर भी रोक लगाई है। ऐसे पार्कों को धार्मिक कार्यक्रमों के लिए बुक नहीं किया जा सकेगा। हालांकि, जिन ऑर्नामेंटल पार्कों में कम से कम पांच वर्षों से लगातार बुकिंग होती रही है, उन्हें पूर्व की बुकिंग का प्रमाण देने पर अनुमति दी जा सकती है। इस तरह नए पार्कों में पहली बार धार्मिक आयोजन के लिए बुकिंग कराने की व्यवस्था नहीं होगी, जबकि पुराने रिकॉर्ड वाले पार्कों में निर्धारित शर्तों के आधार पर अनुमति मिल सकेगी। 
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एमसीडी ने स्पष्ट किया है कि इन संशोधनों के अलावा पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगमों के प्रस्तावों तथा संबंधित सर्कुलर में निर्धारित अन्य सभी नियम, शर्तें और दिशा-निर्देश पहले की तरह प्रभावी रहेंगे।

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