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दिल्ली: 19 वर्षीय महिला ने पिता पर लगाया शारीरिक शोषण का आरोप, एफआईआर दर्ज
Wed, 29 Sep 2021 06:34 PM IST
प्राची प्रियम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्राची प्रियम
Updated Wed, 29 Sep 2021 06:34 PM IST
सार
पीड़ित महिला की वकील अक्षिता गोयल ने बताया कि आरोपी लगातार महिला को कॉल कर रहा था। इतना ही नहीं, यह जानते हुए कि मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है और इसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इसके बावजूद आरोपी ने मंगलवार को महिला को व्हॉट्सएप मैसेज भेजा था।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
19 वर्षीय महिला द्वारा अपने पिता पर पूर्व में शारीरिक शोषण का आरोप लगाने के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी।
दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की ओर से पेश वकील ने न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि महिला मंगलवार को आयोग के कार्यालय गई थी और आर्थिक मदद मांग रही थी।
इस मामले की सुनवाई कर रही पीठ में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और सी टी रविकुमार भी शामिल हैं। वकील ने उन्हें बताया कि दिल्ली महिला आयोग उसे वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। इसके लिए महिला से कुछ दस्तावेज मांगे गए हैं ताकि प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।
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मालूम हो कि पीड़ित महिला ने अपने पिता के खिलाफ अंबाला (हरियाणा) में मामला दर्ज कराया था, जिसे दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए उसने याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट इसी याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
वहीं, पीड़ित महिला की वकील अक्षिता गोयल ने बताया कि आरोपी लगातार महिला को कॉल कर रहा था। इतना ही नहीं, यह जानते हुए कि मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है और इसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इसके बावजूद आरोपी ने मंगलवार को महिला को व्हॉट्सएप मैसेज भेजा था।
मामले को सुनते हुए पीठ ने पुलिस से इसपर ध्यान देने को कहा। इसपर दिल्ली पुलिस ने कहा कि वे याचिकाकर्ता को हर संभव सुरक्षा मुहैया कराएंगे।
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दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की ओर से पेश वकील ने न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि महिला मंगलवार को आयोग के कार्यालय गई थी और आर्थिक मदद मांग रही थी।
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इस मामले की सुनवाई कर रही पीठ में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और सी टी रविकुमार भी शामिल हैं। वकील ने उन्हें बताया कि दिल्ली महिला आयोग उसे वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। इसके लिए महिला से कुछ दस्तावेज मांगे गए हैं ताकि प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।
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मालूम हो कि पीड़ित महिला ने अपने पिता के खिलाफ अंबाला (हरियाणा) में मामला दर्ज कराया था, जिसे दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए उसने याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट इसी याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
वहीं, पीड़ित महिला की वकील अक्षिता गोयल ने बताया कि आरोपी लगातार महिला को कॉल कर रहा था। इतना ही नहीं, यह जानते हुए कि मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है और इसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इसके बावजूद आरोपी ने मंगलवार को महिला को व्हॉट्सएप मैसेज भेजा था।
मामले को सुनते हुए पीठ ने पुलिस से इसपर ध्यान देने को कहा। इसपर दिल्ली पुलिस ने कहा कि वे याचिकाकर्ता को हर संभव सुरक्षा मुहैया कराएंगे।