दिल्ली : बंद कमरे में स्पा और मसाज पर पाबंदी, कारोबार के लिए कई दिशा-निर्देश
- स्पा व मसाज केंद्र की आड़ में चलने वाली यौन गतिविधियां रोकने की कोशिश
- दिल्ली सरकार ने शिकंजा कसने के लिए किए कई कड़े उपाय
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स्पा और मसाज केंद्रों की आड़ में यौन गतिविधियां सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने इन पर शिकंजा कसने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली महिला आयोग द्वारा यह मुद्दा उठाने के बाद सरकार ने कड़े प्रावधान किए हैं।
नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, स्पा या मसाज सेंटर के परिसर के अंदर किसी भी प्रकार की यौन गतिविधियां करना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। पुरुषों की मालिश के लिए सिर्फ पुरुष और महिलाओं की मालिश के लिए केवल महिला कर्मी को ही अनुमति होगी। पुरुष और महिला स्पा सेंटर में अलग-अलग प्रवेश की व्यवस्था करनी होगी। बंद कमरों में स्पा व मसाज सेवा देने की अनुमति नहीं मिलेगी। इन केंद्रों को ग्राहकों से आईडी कार्ड लेना अनिवार्य होगा। फोन नंबर और आईडी प्रूफ दर्ज करना अनिवार्य होगा।
केंद्रों के लिए जरूरी निर्देश
- सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुलेंगे
- केंद्र का नाम, लाइसेंस का विवरण स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा
- महिला, पुरुष बिस्तरों की संख्या, कर्मचारियों का विवरण लिखना होगा
- प्रत्येक कमरे में प्रकाश की समुचित व्यवस्था जरूरी
- पुरुषों व महिलाओं के लिए अलग-अलग चेंजिंग रूम
- फिजियोथेरेपी या व्यावसायिक चिकित्सा में डिग्री/डिप्लोमा अनिवार्य
- कर्मचारियों की आयु 18 वर्ष या उससे ऊपर होगी
- कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं होना चाहिए
- ग्राहकों के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 और 181 भी अंकित करना होगा
सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी
मसाज और स्पा केंद्रों में रिकॉर्डिंग सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरे प्रवेश द्वार, स्वागत कक्ष में लगाए जाएंगे। रिकॉर्डिंग कम से कम तीन महीने तक सुरक्षित रखनी होगी। 10 से अधिक कर्मचारी वाले केंद्र पर यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति बनानी होगी।