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व्यापारियों को लाइसेंस फीस में 100 फीसदी राहत देने की तैयारी
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नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ने कांट्रैक्ट बेसिस पर जुड़े व्यापारियों को लाइसेंस फीस में बड़ी राहत देने का फैसला किया है। कोरोना महामारी के दौरान इनकी पिछले साल मार्च से जून तक की लाइसेंस फीस 100% माफ होगी। इन्हें जुलाई से अक्तूबर तक 25 से 50% लाइसेंस फीस जमा करनी होगी। निगम की स्थायी समिति द्वारा पास किए गए इस फैसले पर अब केवल निगमायुक्त की सहमति की मुहर लगनी है।
अगले साल होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले तीनों निगम एक के बाद एक लोक लुभावने निर्णय ले रहे हैं। इसी कड़ी में एसडीएमसी की स्थायी समिति ने कांट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे छोटे व्यापारी वर्ग को राहत देने का फैसला किया है। निगम ने इनकी पिछले साल 22 मार्च से 30 जून तक की लाइसेंस फीस 100% माफ करने का प्रस्ताव पास किया है।
स्थायी समिति ने फैसला किया है कि 30 जून 2020 के बाद भी व्यापारियों को मासिक लाइसेंस फीस में छूट दी जाएगी। जुलाई-अगस्त में इन्हें केवल 25% और सितंबर-अक्तूबर में केवल 50% लाइसेंस फीस का भुगतान करना होगा। नवंबर से यह छूट खत्म हो जाएगी और व्यापारियों को पूरी लाइसेंस फीस का भुगतान करना होगा।
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स्थायी समिति के प्रस्ताव में लाइसेंस फीस जमा करने को लेकर एक महत्वपूर्ण फेरबदल भी किया गया है। अब व्यापारियों को 1 जुलाई से 31 मार्च तक तिमाही के स्थान पर मासिक आधार पर लाइसेंस फीस का भुगतान करना होगा। हर महीने की 10 तारीख तक लाइसेंस फीस भरनी होगी, वर्ना 2% प्रतिमाह की दर से ब्याज देना होगा।
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अगले साल होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले तीनों निगम एक के बाद एक लोक लुभावने निर्णय ले रहे हैं। इसी कड़ी में एसडीएमसी की स्थायी समिति ने कांट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे छोटे व्यापारी वर्ग को राहत देने का फैसला किया है। निगम ने इनकी पिछले साल 22 मार्च से 30 जून तक की लाइसेंस फीस 100% माफ करने का प्रस्ताव पास किया है।
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स्थायी समिति ने फैसला किया है कि 30 जून 2020 के बाद भी व्यापारियों को मासिक लाइसेंस फीस में छूट दी जाएगी। जुलाई-अगस्त में इन्हें केवल 25% और सितंबर-अक्तूबर में केवल 50% लाइसेंस फीस का भुगतान करना होगा। नवंबर से यह छूट खत्म हो जाएगी और व्यापारियों को पूरी लाइसेंस फीस का भुगतान करना होगा।
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स्थायी समिति के प्रस्ताव में लाइसेंस फीस जमा करने को लेकर एक महत्वपूर्ण फेरबदल भी किया गया है। अब व्यापारियों को 1 जुलाई से 31 मार्च तक तिमाही के स्थान पर मासिक आधार पर लाइसेंस फीस का भुगतान करना होगा। हर महीने की 10 तारीख तक लाइसेंस फीस भरनी होगी, वर्ना 2% प्रतिमाह की दर से ब्याज देना होगा।