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Delhi: मंत्री सत्येंद्र जैन ने ईडी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका ली वापस, जेल के फुटेज लीक करने का लगाया आरोप
Tue, 29 Nov 2022 07:10 AM IST
वीरेंद्र शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Tue, 29 Nov 2022 07:10 AM IST
सार
जैन के अधिवक्ता ने विशेष न्यायाधीश विकास ढुल से कहा कि इस मामले में राहत पाने के लिए वह उचित मंच पर जाएंगे, इसके बाद अदालत ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।
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मंत्री सत्येंद्र जैन
- फोटो : ANI
विस्तार
जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने अदालत में दायर उस याचिका को वापस ले लिया, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के खिलाफ अवमानना कार्रवाई का अनुरोध किया गया था। जैन ने इस याचिका में ईडी पर अपनी जेल कोठरी के सीसीटीवी फुटेज मीडिया में लीक करने का आरोप लगाया है।
जैन के अधिवक्ता ने विशेष न्यायाधीश विकास ढुल से कहा कि इस मामले में राहत पाने के लिए वह उचित मंच पर जाएंगे, इसके बाद अदालत ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अदालत में शपथ पत्र देने के बावजूद ईडी ने जैन के उस सीसीटीवी फुटेज को लीक किया, जिसमें वह तिहाड़ जेल के अंदर मसाज कराते दिख रहे हैं। जमानत पर सुनवाई के दौरान ईडी ने जैन पर आरोप लगाया कि वह जेल में विशेष सुविधाएं हासिल कर रहे हैं।
इसके पहले 17 नवंबर को अदालत ने जैन और दो अन्य लोगों को जमानत देने से इन्कार कर दिया था। जैन पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर खुद से जुड़ी चार कंपनियों के जरिये धनशोधन किया। अदालत ने हाल ही में जैन की उस याचिका को भी खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी धार्मिक मान्यताओं के तहत विशेष भोजन उपलब्ध करवाने की मांग की थी।
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जैन के अधिवक्ता ने विशेष न्यायाधीश विकास ढुल से कहा कि इस मामले में राहत पाने के लिए वह उचित मंच पर जाएंगे, इसके बाद अदालत ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अदालत में शपथ पत्र देने के बावजूद ईडी ने जैन के उस सीसीटीवी फुटेज को लीक किया, जिसमें वह तिहाड़ जेल के अंदर मसाज कराते दिख रहे हैं। जमानत पर सुनवाई के दौरान ईडी ने जैन पर आरोप लगाया कि वह जेल में विशेष सुविधाएं हासिल कर रहे हैं।
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इसके पहले 17 नवंबर को अदालत ने जैन और दो अन्य लोगों को जमानत देने से इन्कार कर दिया था। जैन पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर खुद से जुड़ी चार कंपनियों के जरिये धनशोधन किया। अदालत ने हाल ही में जैन की उस याचिका को भी खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी धार्मिक मान्यताओं के तहत विशेष भोजन उपलब्ध करवाने की मांग की थी।
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