फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Instructions to prosecute five accused in the case of burning the dead body after the murder

दिल्ली दंगा: हत्या के बाद शव जलाने के मामले में पांच आरोपियों पर मुकदमा चलाने का निर्देश

Thu, 16 Sep 2021 08:27 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 16 Sep 2021 08:27 PM IST
विज्ञापन
Instructions to prosecute five accused in the case of burning the dead body after the murder
नई दिल्ली। अदालत ने दिल्ली दंगों के दौरान करावल नगर के रामलीला मैदान में एक व्यक्ति को कथित रूप से आग लगाने के मामले में पांच आरोपियों पर हत्या और आगजनी के आरोप तय कर दिए। अदालत ने कहा आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं।
विज्ञापन

दिल्ली पुलिस के अनुसार, पांच लोगों ने मोहम्मद अनवर को गोली मार दी। उनके घर के सामने रामलीला मैदान में उसे आग लगा दी, क्योंकि वह एक अलग समुदाय से था। पुलिस ने कहा कि उसके पैर का केवल एक छोटा सा टुकड़ा ही बरामद किया जा सका।
विज्ञापन

कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव के समक्ष पेश सभी आरोपियों ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए कहा उन्हें फर्जी मामले में फंसाया गया है। वे मुकदमे का सामना करेंगे। इसके बाद अदालत ने सभी के खिलाफ अभियोग तय करते हुए अभियोजन पक्ष को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा सभी आरोपियों के कॉल डेटा रिकॉर्ड (सीडीआर) घटना वाली तारीख को मौके पर पाए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

दिल्ली पुलिस के अनुसार आरोपियों लखपत राजोरा, योगेश, ललित और कुलदीप ने मोहम्मद अनवर को गोली मार दी और उसके घर के सामने रामलीला मैदान में उसे आग लगा दी थी।
अदालत ने अभियोजन पक्ष की इस दलील से भी सहमति जताई कि आरोपी सीसीटीवी फुटेज में इस कारण दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि दंगाइयों ने आसपास के हर कैमरे को तोड़ दिया था। हिंसा के दौरान डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (डीवीआर) को क्षतिग्रस्त कर दिया था।
उन्होंने कहा भले ही पब्लिक के गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी हुई हो, लेकिन वह इस तथ्य को नहीं भूल सकते कि पुलिस को उनका पता लगाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि लोग हैरान और आहत थे। उन्हें मामले में रिपोर्ट करने के लिए साहस जुटाने में समय लगा।

अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 147 (दंगा), 148 (दंगा, घातक हथियार से लैस), 149 (गैर-कानूनी सभा के सदस्य), 302 (हत्या), 395 (डकैती), 436 (आग या विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग) इत्यादि धाराओं में मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed