फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   high court seeks response from DU on the plea against obe

ओबीई के फैसले के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने डीयू से मांगा जवाब

Mon, 27 Jul 2020 11:52 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 27 Jul 2020 11:52 PM IST
विज्ञापन
high court seeks response from DU on the plea against obe
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने स्नातक अंतिम वर्ष के लिए ओपन बुक एग्जामिनेशन (ओबीई) के फैसले को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर सोमवार को दिल्ली विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया। इस याचिका में दावा किया गया है कि यह फैसला लेते वक्त गवर्निंग काउंसिल से कोई बात नहीं की गई।
विज्ञापन

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने याचिका पर दिल्ली विश्वविद्यालय को 30 जुलाई तक जवाब देने का निर्देश दिया है। इस याचिका में दिल्ली विश्वविद्यालय की विशेषाधिकार प्राप्त समिति द्वारा ओबीई परीक्षा आयोजित करवाने के फैसले को गलत बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है। ओबीई के बजाय छात्रों के पिछले सेमेस्टर अंकों, होम बेस असाइंमेंट, इंटर्नल परीक्षाओं या प्राजेक्ट्स के आधार पर छात्रों को पास किया जाए।
विज्ञापन

वहीं डीयू ने पीठ को सूचित किया कि ओबीई के प्रश्न पत्र छात्रों को ई-मेल के जरिए भेजे जाएंगे जिससे छात्रों को परेशानी नहीं होगी। वहीं, ओबीई के लिए कॉमन सर्विस सेंटर से करार किया गया है ताकि उन छात्रों को कोई परेशानी न हो जिनके पास डिजिटल संसाधन नहीं हैं। फिलहाल यह जानकारी नहीं दी जा सकती कि कितने छात्रों ने सीएसई सेंटर के जरिये ओबीई में शामिल होने की इच्छा जताई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed