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Hindi News ›   Delhi ›   High Court's warning: UP Police should not do illegal work after coming to Delhi

हाईकोर्ट की चेतावनी : ये दिल्ली है...यहां गैर कानूनी काम न करे यूपी पुलिस

Fri, 29 Oct 2021 09:43 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 29 Oct 2021 09:43 AM IST
सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी से दो गिरफ्तारी पर दी नसीहत। लड़की की रजामंदी से शादी करने वाले लड़के के पिता व भाई को किया था गिरफ्तार।

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High Court's warning: UP Police should not do illegal work after coming to Delhi
यूपी पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 साल की लड़की से रजामंदी से शादी करने वाले युवक के पिता व भाई को राजधानी से गिरफ्तार करने और करीब दो महीने से कैद में रखने पर यूपी पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कठोर शब्दों में चेताया, यूपी पुलिस को दिल्ली में गैरकानूनी काम करने की छूट नहीं मिलेगी, यह सहन नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा, गिरफ्तारी के समय दिल्ली पुलिस को सूचित भी नहीं किया गया।

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सुनवाई में मौजूद यूपी में शामली थाने के एसएचओ ने सफाई दी कि पुलिस को नहीं पता था लड़की बालिग है। लड़की की मां ने बेटी के अपहरण की रिपोर्ट में उम्र नहीं बताई। यह भी कहा, गिरफ्तारी शामली में ही बस स्टैंड से हुई। इस पर हाईकोर्ट ने उनसे शपथपत्र में बयान दाखिल करने काे कहा। कोर्ट ने कहा, यूपी पुलिस ने कानून तोड़ा। सीसीटीवी फुटेज मंगवा कर देखे जाएंगे। फुटेज व कार्रवाई में शामिल वाहनों के नंबर जांचे जाएंगे। अगर यूपी पुलिस दिल्ली में प्रवेश करती हुई मिली, तो कार्रवाई होगी। गिरफ्तारी में क्या प्रक्रिया अपनाई, इसकी विभागीय जांच होगी।
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एसएचओ-आईओ पढ़ भी नहीं सकते तो क्या हल निकालें?
हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर में साफ लिखा है, लड़की 21 साल की है। फिर भी उससे बात किए बिना, लड़के के पिता व भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी पुलिस आंख-दिमाग बंद करके काम करती है, तो कुछ नहीं हो सकता। एसएचओ और जांच अधिकारी (आईओ) पढ़ ही नहीं सकते, तो फिर क्या समाधान निकालें? 

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हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस से पूछा- कैसे किया गिरफ्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने बालिग युवती की रजामंदी से शादी करने वाले युवक के पिता व भाई को राजधानी से गिरफ्तार करने और करीब दो महोने से कैद में रखने के मामले में यूपी की शामली पुलिस से हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा है कि दो लोग जो यूपी में न्यायिक अभिरक्षा में हैं, उन्हें कैसे गिरफ्तार किया? दिल्ली आने और कार्रवाई की सूचना दिल्ली पुलिस को दी थी क्या? लड़की से बात करने के लिए क्या किया? बृहस्पतिवार तक लड़की का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराने को भी कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया, वे चाहे तो यूपी पुलिस पर अवैध हिरासत में रखने के लिए कर सकते हैं।

कोर्ट खुद भी कार्रवाई करेगा। यह किसी को भी अपनी मनमर्जी से गिरफ्तार नहीं कर सकती। सुनवाई 18 नवंबर को होगा। एसएचओ को फिर से हाजिर रहने को कहा गया है। पीड़ित लड़के व लड़की ने याचिका में बताया कि वे बालिग है और जुलाई में मर्जी से शादी की है। लड़की का परिवार राजी नहीं है, उन्हें धमकाता है। लड़के के पिता व भाई को यूपी पुलिस पकड़ कर ले गई है। वे कहां हैं, उन्हें नहीं पता।
दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि लड़की की मां ने बेटी के अपहरण व जबरन शादी की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई थी। इस पर यूपी पुलिस ने 8 सितंबर को लड़के के परिजनों को गिरफ्तार किया। उसने दिल्ली आने व कारवाई करने की कोई जानकारी स्थानीय पुलिस थाने में नहीं दी थी।

ये यूपी नहीं, रोना-धोना यहां नहीं चलेगा
हाईकोर्ट ने लड़के को धमकाने के लिए शिकायत करने पर लड़की की मां को भी फटकार लगाई। उसके रोने धोने पर कहा कि यह यूपी में चलता होगा यहां नहीं चलेगा। रोने धोने का यहां कोई असर नहीं होगा।

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