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बच्चों द्वारा भीख मांगने वाली याचिका: दिल्ली-केंद्र सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस, डीसीपीसीआर-दिल्ली पुलिस से भी मांगा जवाब 

Fri, 13 Aug 2021 04:32 PM IST
सुशील कुमार कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुशील कुमार कुमार Updated Fri, 13 Aug 2021 04:32 PM IST
सार

अपनी याचिका में अजय गौतम ने अधिकारियों को भीख मांगने वाले बच्चों का पुनर्वास करने के निर्देश देने की मांग की है।

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High Court response from delhi and Central government on PIL against child begging arrest who are pushing 
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में बच्चों द्वारा भीख मांगने पर रोक लगाने की मांग की गई है। 

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मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने अजय गौतम की एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। साथ ही दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) और दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा है।
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अपनी याचिका में अजय गौतम ने अधिकारियों को भीख मांगने वाले बच्चों का पुनर्वास करने के निर्देश देने की मांग की है। साथ ही बच्चों, किशोरियों और छोटे बच्चों को भीख मांगने पर मजबूर करने वाली महिलाओं को पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। 
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बता दें कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) ने इससे पहले दो नाबालिग लड़कियां सहित चार बच्चों को दक्षिण दिल्ली से रेस्क्यू किया था। इस दौरान उन्हें शारीरिक हिंसा सहित खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ा था। डीसीपीसीआर ने अपने एक बयान में कहा था कि बच्चे बिना मास्क के भीख मांग रहे थे। 


डीसीपीसीआर ने कहा कि इन बच्चों को शारीरिक हिंसा और यौन शोषण सहित संभावित खतरनाक स्थितियों से अवगत कराया गया था। परिस्थितियां विशेष रूप से कोरोना महामारी के इस समय के दौरान उनके जीवन के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर रही थीं।

 

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