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संजीव चावला की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज
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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने क्रिकेट मैच फिक्सिंग के मामले में आरोपी संजीव चावला की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका बुधवार को खारिज कर दी। पटियाला हाउस कोर्ट ने 30 अप्रैल को चावला को 2 लाख के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान की थी, जिसे दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति आशा मेनन की एकल पीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पुलिस की याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। हाईकोर्ट के समक्ष पुलिस ने कहा कि चावला को 20 सालों की कड़ी मशक्कत के बाद लंदन से प्रत्यर्पित करके दिल्ली लाया गया। अगर उसे जमानत पर छोड़ा गया तो वह भाग सकता है और घटना से जुड़े साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है।
पुलिस ने कोर्ट से कहा कि चावला पांच मैचों की फिक्सिंग में कथित तौर पर संलिप्त था। उस पर आरोप है कि फरवरी-मार्च 2000 में दक्षिणी अफ्रीकी क्रिकेट टीम के भारत दौरे पर होने वाले मैचों को फिक्स करने के लिये हैंसी क्रोनिये के साथ साजिश रची थी। इस मैच फिक्सिंग कांड में शामिल रहे क्रोनिये की 2002 में मौत हो गई थी।
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निचली अदालत में याचिका दायर कर जेल में कोरोना संक्रमण होने की आशंका के मद्देनजर संजीव चावला ने जमानत मांगी थी। याचिका में यह भी कहा गया था कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और वह पिछले 76 दिनों से हिरासत में है। इसलिए उसे जमानत देने पर विचार किया जाए।
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न्यायमूर्ति आशा मेनन की एकल पीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पुलिस की याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। हाईकोर्ट के समक्ष पुलिस ने कहा कि चावला को 20 सालों की कड़ी मशक्कत के बाद लंदन से प्रत्यर्पित करके दिल्ली लाया गया। अगर उसे जमानत पर छोड़ा गया तो वह भाग सकता है और घटना से जुड़े साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है।
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पुलिस ने कोर्ट से कहा कि चावला पांच मैचों की फिक्सिंग में कथित तौर पर संलिप्त था। उस पर आरोप है कि फरवरी-मार्च 2000 में दक्षिणी अफ्रीकी क्रिकेट टीम के भारत दौरे पर होने वाले मैचों को फिक्स करने के लिये हैंसी क्रोनिये के साथ साजिश रची थी। इस मैच फिक्सिंग कांड में शामिल रहे क्रोनिये की 2002 में मौत हो गई थी।
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निचली अदालत में याचिका दायर कर जेल में कोरोना संक्रमण होने की आशंका के मद्देनजर संजीव चावला ने जमानत मांगी थी। याचिका में यह भी कहा गया था कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और वह पिछले 76 दिनों से हिरासत में है। इसलिए उसे जमानत देने पर विचार किया जाए।