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ट्रैक्टर परेड हिंसा: किसान नवरीत की मौत मामले में एक्स-रे की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का आदेश

Thu, 18 Mar 2021 12:43 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 18 Mar 2021 12:43 AM IST
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high court directs delhi government to constitute medical board to examine the cause of death of Navreet
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा में मारे गए किसान नवरीत सिंह के शव के एक्स-रे व पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं अदालत ने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज को नवरीत सिंह के शव के एक्स रे की मूल प्लेट से नये सिरे से रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया है।
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न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिया कि एक्स-रे की जांच के लिए गठित किए जाने वाले बोर्ड में मेडिकल, फोरेंसिक और अन्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल किया जाए। अदालत ने मामले की सुनवाई 14 अप्रैल तय करते हुए बोर्ड को अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
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यूपी के रामपुर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के दौरान सिंह के शव का एक्स-रे किया गया था। हाईकोर्ट के निर्देश पर ही यूपी पुलिस ने हाल ही में नवरीत के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट व एक्स-रे की मूल प्लेट दिल्ली पुलिस को सौंपी थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अधिवक्ता राहुल मेहरा ने बताया कि घटना के दिन का सीसीटीवी फुटेज मृतक किसान नवरीत के परिवार और उनके वकीलों को दिखाया गया है।
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इससे पहले दिल्ली और यूपी पुलिस ने अदालत को बताया था कि मृतक नवरीत के शरीर पर गोली लगने के निशान नहीं पाए गए। उन्होंने कहा था कि नवरीत काफी तेज गति से ट्रैक्टर चला रहा था और ट्रैक्टर पर नियंत्रण न रख पाने के कारण वह पलट गया और उसी के नीचे आने से उसके सिर पर चोट लगने से ही मौत हुई।

नवरीत के दादा हरदीप सिंह ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि उनके पोते की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई है। उन्होंने मामले की जांच अदालत की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) से करवाने की मांग की है।
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