फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   High Court denies bail to the killer of Delhi riots

दिल्ली दंगा के हत्यारोपी को जमानत से हाईकोर्ट का इनकार

Fri, 01 Oct 2021 08:18 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 01 Oct 2021 08:18 PM IST
विज्ञापन
High Court denies bail to the killer of Delhi riots
नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने दिल्ली दंगों के दौरान राहुल सोलंकी की हत्या के मामले में सिराजुद्दीन को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
विज्ञापन

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कहा कि आरोपी सिराजुद्दीन को रिकॉर्ड में उपलब्ध वीडियो फुटेज के अनुसार डंडा ले जाने वाली भीड़ के हिस्से के रूप में देखा गया है। अदालत ने कहा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस समय आरोप अभी तय किए जाने है और गवाही होनी है। ऐसे में आरोपी को जमानत देने का कोई आधार नहीं है। राहुल सोलंकी अपने चचेरे भाई के साथ किराने का सामान खरीदने शिव विहार गए थे। उसने एक गली में भीड़ देखी। इसी दौरान भीड़ में से एक लड़का हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग करते हुए आगे आया और राहुल सोलंकी के गले में गोली मार दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed