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प्रियंका गांधी और राणा कपूर के खिलाफ जांच की मांग वाली याचिका खारिज

Mon, 17 Aug 2020 11:36 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 17 Aug 2020 11:36 PM IST
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high court decline to hear the petition seeking cbi and ed probe against priyanka and milind
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, मिलिंद देवड़ा और यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर के खिलाफ सीबीआई और ईडी द्वारा जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इंकार दिया। याचिका दायर कर कथित ठगी एवं धोखाधड़ी के लिए जांच की मांग की गई थी।
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याचिका में आरोप लगाया गया कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक पेंटिंग राणा कपूर को दो करोड़ रुपये में बेची, जबकि यह कांग्रेस पार्टी की संपत्ति थी। मिलिंद देवड़ा ने पेंटिंग खरीदने के लिए कपूर पर दबाव बनाया था। देवड़ा वर्तमान में धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में जेल में बंद हैं।
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न्यायमूर्ति विभु बाखरू की एकल पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन की ओर से दायर इस याचिका पर सुनवाई करने से इंकार करते हुए इसे खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि यह अदालत याचिका पर सुनवाई उचित नहीं समझती। यस बैंक घोटाले के सिलसिले में कपूर के खिलाफ निचली अदालत में प्राथमिकी लंबित है, उसी अदालत को जांच का निर्देश देने का अधिकार है।
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पीठ ने कहा कि इस मामले में ईडी और सीबीआई जांच के मांग के लिए एनजीओ को भी निचली अदालत से ही संपर्क करना चाहिए। पीठ ने कहा कि इस मामले में प्रियंका और मिलिंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए भी एनजीओ के पास निचली अदालत में जाने का विकल्प है। एनजीओ को निचली अदालत में सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत शिकायत दर्ज करवानी चाहिए।
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