फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   high court asks dlsa to prepare report on food security to home less

हाईकोर्ट ने दिया खाद्य जरूरतों की रिपोर्ट देने का निर्देश

Wed, 19 Aug 2020 12:36 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 19 Aug 2020 12:36 AM IST
विज्ञापन
high court asks dlsa to prepare report on food security to home less
नई दिल्ली। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर दी लोगों की दी जा रही सुविधाओं के बारे में पता कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश हाईकोर्ट ने विधिक सहायता प्राधिकार (डीएलएसए) को दिया है। कोर्ट ने पूछा कि क्या भूखे लोगों के लिए चलाए जा रहे राहत शिविरों को जारी रखने, गैर-राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न प्रदान करने और रैन बसेरों में रहने वालों को पका हुआ भोजन दिए जाने की अब आवश्यकता है या नहीं?
विज्ञापन

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने एनजीओ रोजी रोटी अधिकार अभियान की ओर से दायर याचिका पर यह निर्देश दिया। पीठ ने डीएलएसए से कहा कि वह एनजीओ द्वारा दायर आवेदन और दिल्ली सरकार के जवाब का परीक्षण करे। पीठ ने कहा कि मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र रूप से रेकी करने के बाद स्थिति रिपोर्ट पेश की जाए।
विज्ञापन

याचिका में एनजीओ ने अदालत से अनुरोध किया था कि वह दिल्ली सरकार को मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना या किसी अन्य योजना के तहत खाद्यान्न देने की योजना फिर से शुरू करने का निर्देश दे। याचिका में कहा गया कि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें राशन और भोजन की जरूरत है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed