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Sonam Wangchuk: पत्नी गीतांजलि की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई, क्या हैं उनकी प्रमुख मांगें?
Sun, 19 Jul 2026 02:05 PM IST
Rahul Kumar Tiwari
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: Rahul Kumar Tiwari
Updated Sun, 19 Jul 2026 02:05 PM IST
सार
सोनम वांगचुक से जुड़े मामले में उनकी पत्नी गीतांजलि आंग्मो की याचिका पर आज दोपहर 2:30 बजे दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में सफदरजंग अस्पताल से डिस्चार्ज या निजी अस्पताल में स्थानांतरण की अनुमति देने की मांग की गई है।
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दिल्ली हाईकोर्ट, Delhi High Court
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सोनम वांगचुक से जुड़े मामले में आज दोपहर 2:30 बजे दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यह सुनवाई उनकी पत्नी गीतांजलि आंग्मो की ओर से दायर याचिका पर होगी। याचिका में सफदरजंग अस्पताल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए सोनम वांगचुक को डिस्चार्ज करने या उनकी पसंद के निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति देने की मांग की गई है।
बता दें कि याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की बेंच करेगी। एसजी तुषार मेहता भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकते हैं। गीतांजलि ने आरोप लगाया है कि बार-बार अनुरोध के बावजूद अस्पताल प्रशासन उन्हें डिस्चार्ज करने या किसी निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की अनुमति नहीं दे रहा है। उनका कहना है कि वार्ड के बाहर करीब 30 पुलिसकर्मी और पूरे अस्पताल परिसर में 100 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात हैं, जिससे उनकी आवाजाही प्रभावित हो रही है।
वांगचुक की पत्नी ने इसे चिकित्सकीय देखभाल के बजाय 'अवैध हिरासत' करार दिया है। मामले पर अब सभी की नजरें दिल्ली हाईकोर्ट की दोपहर में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां याचिका पर आगे की कार्रवाई तय होगी।
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बता दें कि याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की बेंच करेगी। एसजी तुषार मेहता भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकते हैं। गीतांजलि ने आरोप लगाया है कि बार-बार अनुरोध के बावजूद अस्पताल प्रशासन उन्हें डिस्चार्ज करने या किसी निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की अनुमति नहीं दे रहा है। उनका कहना है कि वार्ड के बाहर करीब 30 पुलिसकर्मी और पूरे अस्पताल परिसर में 100 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात हैं, जिससे उनकी आवाजाही प्रभावित हो रही है।
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वांगचुक की पत्नी ने इसे चिकित्सकीय देखभाल के बजाय 'अवैध हिरासत' करार दिया है। मामले पर अब सभी की नजरें दिल्ली हाईकोर्ट की दोपहर में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां याचिका पर आगे की कार्रवाई तय होगी।
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