Delhi Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी और सीबीआई मामले में उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है।
विस्तार
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है। जिसमें उन्हें दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया। सिसोदिया इससे पहले सत्र कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर चुके हैं। लेकिन अभी तक राहत नहीं मिली।
Former Delhi Deputy CM Manish Sisodia moves Supreme Court, challenging the Delhi High Court order that denied him bail in both CBI and ED cases pertaining to the new Excise Policy of the Delhi Government.
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(File photo pic.twitter.com/ZxN5l8MBxI — ANI (@ANI) July 6, 2023
वहीं दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को मनीष सिसोदिया की पेशी हुई। जहां कोर्ट ने मनीष की हिरासत को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान कोर्ट ने सिसोदिया को बड़ी राहत दी। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मनीष सिसौदिया को पेश करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर की थी। सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने कहा कि उन्हें प्रभावी सुनवाई के लिए शारीरिक रूप से पेश होने का अधिकार है। पेशी के अधिकार में कटौती नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद न्यायाधीश ने कहा कि मनीष सिसोदिया को अदालत के समक्ष शारीरिक रूप से पेश होना होगा।