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एफएमजीई स्क्रीनिंग टेस्ट मामले में जुर्माना लगाने को याची ने दी चुनौती
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नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने देश में मौजूदा कोविड -19 स्थिति के कारण विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (एफएमजीई) स्क्रीनिंग टेस्ट को स्थगित करने की मांग करने पर लगाए गए जुर्माने को चुनौती याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। यह याचिका संबंधित डॉक्टर ने दायर कर संबधित अदालत द्वारा उनके खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने व जुर्माने को रद्द करने की मांग की है।
न्यायमूर्ति सी हरि शंकर और सुब्रमण्यम प्रसाद की अवकाश पीठ ने कहा कि अभी इस मामले पर जल्द सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। अदालत ने याचिका पर 12 जुलाई को नियमित पीठ के पास सुनवाई तय कर दी। अदालत ने याची से कहा कि आपने प्रतिकूल टिप्पणियों व जुर्माने को चुनौती दी है ऐसे में इस मुद्दे को नियमित पीठ ही तय करेगी।
याचिकाकर्ता, एमडी फिजिशियन एसोसिएशन ने सिंगल जज के 11 जून के आदेश को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की है। सिंगल जज ने 18 जून के लिए निर्धारित परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए उन पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए कुछ टिप्पणियां की थीं।
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एसोसिएशन ने टेस्ट को स्थगित करने की मांग करते हुए कहा था कि बिना वैक्सीन लगाए स्क्रीनिंग परीक्षण के लिए परीक्षा केंद्र पर सभी को जाना पड़ेगा। ऐसे में कोविड नियमों का पालन नहीं हो पाएगा।
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न्यायमूर्ति सी हरि शंकर और सुब्रमण्यम प्रसाद की अवकाश पीठ ने कहा कि अभी इस मामले पर जल्द सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। अदालत ने याचिका पर 12 जुलाई को नियमित पीठ के पास सुनवाई तय कर दी। अदालत ने याची से कहा कि आपने प्रतिकूल टिप्पणियों व जुर्माने को चुनौती दी है ऐसे में इस मुद्दे को नियमित पीठ ही तय करेगी।
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याचिकाकर्ता, एमडी फिजिशियन एसोसिएशन ने सिंगल जज के 11 जून के आदेश को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की है। सिंगल जज ने 18 जून के लिए निर्धारित परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए उन पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए कुछ टिप्पणियां की थीं।
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एसोसिएशन ने टेस्ट को स्थगित करने की मांग करते हुए कहा था कि बिना वैक्सीन लगाए स्क्रीनिंग परीक्षण के लिए परीक्षा केंद्र पर सभी को जाना पड़ेगा। ऐसे में कोविड नियमों का पालन नहीं हो पाएगा।