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दिल्ली: ट्रांसजेंडर के लिए अलग शौचालय बनाने के निर्देश देने की मांग, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
Mon, 26 Jul 2021 02:00 PM IST
सुशील कुमार कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: सुशील कुमार कुमार
Updated Mon, 26 Jul 2021 02:00 PM IST
सार
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से ट्रांसजेंडर के लिए अलग शौचालय बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की है।
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दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : एएनआई
विस्तार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र, दिल्ली सरकार, नगर निकायों और अन्य को नोटिस जारी किया है।
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Delhi High Court issues notices to the Centre, Delhi Govt, civic bodies & others on a PIL seeking direction to them to take necessary actions for building separate washrooms for transgender/third genders pic.twitter.com/sQLmCPex7Q
— ANI (@ANI) July 26, 2021विज्ञापन
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से ट्रांसजेंडर के लिए अलग शौचालय बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की है। इसके बाद उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर ट्रांसजेंडर के लिए अलग शौचालय बनाने का निर्देश दिया है।
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याचिका में कहा गया कि ट्रांसजेंडरों के लिए अलग सार्वजनिक शौचालय नहीं होने की वजह से उन्हें यौन उत्पीड़न का शिकार बनना पड़ता है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने नोटिस जारी कर आवास और शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली सरकार, नगर निगमों से उस याचिका पर जवाब मांगा है।