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मनी लॉन्ड्रिंग: राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, लालू यादव-राबड़ी सहित 16 आरोपी; इस दिन आएगा निर्णय
Thu, 12 Feb 2026 02:47 PM IST
राहुल तिवारी
एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली
Published by: राहुल तिवारी
Updated Thu, 12 Feb 2026 02:47 PM IST
सार
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लारा प्रोजेक्ट्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय करने पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 16 आरोपी शामिल हैं।
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लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी सहित और तेजस्वी यादव
- फोटो : अमर उजाला GFX
विस्तार
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लारा प्रोजेक्ट्स मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने के मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। यह मामला लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी प्रसाद यादव समेत 16 आरोपियों के खिलाफ है। अदालत के तीन मार्च को आदेश सुनाने की संभावना है।
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Delhi's Rouse Avenue court reserves its order on framing of charges in the LARA projects money laundering case. This case is against 16 accused persons, including Lalu Prasad Yadav, Rabri Devi, Tejaswi Prasad Yadav and others. The court is likely to pronounce the order on March…
— ANI (@ANI) February 12, 2026विज्ञापन
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क्या है नौकरी के बदले जमीन घोटाला
लालू प्रसाद यूपीए की पहली सरकार में रेल मंत्री थी, तब रेलवे के ग्रुप डी में भर्तियां की गईं। आरोप है कि बिना विज्ञापन दिए भर्तियां की गईं। कई लोगों को आवेदन देने के तीन दिन के भीतर ही नौकरी दे दी गई। नौकरियों के बदले अभ्यर्थियों से घूस के रूप में जमीन ली गई। ईडी ने कहा है कि लालू परिवार को सात जगहों पर जमीनें मिलीं हैं।
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