फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi Police says no information related to Disha Ravi was leaked to media

टूलकिट केस: पुलिस ने कहा दिशा रवि के खिलाफ कोई भी जानकारी मीडिया में लीक नहीं की

Fri, 06 Aug 2021 12:46 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 06 Aug 2021 12:46 AM IST
विज्ञापन
Delhi Police says no information related to Disha Ravi was leaked to media
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसने जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में अपनी जांच के संबंध में कोई भी जानकारी मीडिया में लीक नहीं की। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को यह जानकारी देते हुए कहा कि चल रहे किसानों के विरोध का समर्थन करते हुए टूलकिट साझा करने में कथित रूप से शामिल होने से संबंधित जानकारी भी शामिल है।
विज्ञापन

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली उस याचिका पर सुनवाई कर रही हैं जिसमें पुलिस को दिशा रवि के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में किसी भी जांच सामग्री को मीडिया में लीक करने से रोकने की मांग की गई है। याचिका में पुलिस पर जानकारी लीक कर याची की प्रतिष्ठा खराब करने का आरोप लगाया गया है।
विज्ञापन

अदालत ने मामले की सुनवाई 27 सितंबर तय करते हुए कहा याचिका में सार्वजनिक महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया है और वे उसी दिन इस पर विचार करेंगे।
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अधिवक्ता रजत नायर ने कहा कि कोई भी जानकारी उनकी तरफ से लीक नहीं हुई। उन्होंने कहा कि रवि द्वारा की गई चैट को लीक संबंधी आरोप झूठा व बेबुनियाद है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विशेष सेल के पुलिस उपायुक्त आन्येश राय (साइबर सेल यूनिट) द्वारा शपथपत्र सहित पेश जवाब में कहा गया है कि पुलिस द्वारा चैट सहित मामले की फाइल का हिस्सा बनाने वाली कोई भी जानकारी या दस्तावेज पुलिस द्वारा किसी भी मीडिया हाउस या व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया गया है। प्रेस ब्रीफिंग में मात्र मामले से संबंधित जानकारी दी गई थी।
रवि की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि दिशा हिरासत में थी, तब उसकी निजी चैट मीडिया में लीक की गई थी। उन्होंने कहा हालांकि पुलिस का दावा है कि उसने इसे लीक नहीं किया है, लेकिन मीडिया का साफ कहना है कि उन्हें यह जानकारी पुलिस से मिली है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि इस संबंध में कुछ सुरक्षा या दिशा-निर्देशों पर विचार करने की जरूरत है।
दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने 13 फरवरी को केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध से संबंधित सोशल मीडिया पर साझा करने में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अदालत ने उसे 23 फरवरी को जमानत दे दी थी।
उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में उन्होंने मीडिया को अपने और तीसरे पक्ष के बीच व्हाट्सएप पर उन लोगों सहित किसी भी निजी चैट की सामग्री को प्रकाशित करने पर रोक की मांग की थी।

दिशा ने कहा कि गिरफ्तारी और चल रही जांच की बीच मीडिया ट्रायल से काफी क्षति हुई है क्योंकि पुलिस और कई मीडिया हाउस जानबूझ कर उनके खिलाफ अभियान चला रहे हैं। याची ने कहा है कि पुलिस ने 13 फरवरी को उसे बंगलूरू से गैरकानूनी रूप से बिना आधार व साक्ष्य के गिरफ्तार किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed