फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi Municipal Corporation Elections: Election Commission has limited the number of star campaigners

दिल्ली नगर निगम चुनाव : निर्वाचन आयोग ने सीमित की स्टार प्रचारकों की संख्या, और भी पाबंदियां 

Wed, 09 Mar 2022 03:38 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 09 Mar 2022 03:38 AM IST
सार

कोरोना महामारी के मद्देनजर कई प्रतिबंध लगेंगे; रात 8 बजे के बाद बैठक-जुलूस पर रोक।

विज्ञापन
Delhi Municipal Corporation Elections: Election Commission has limited the number of star campaigners
demo pic

विस्तार

दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने तीनों नगर निगमों के चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता में कोरोना महामारी के मद्देनजर कई प्रतिबंध लगाए हैं। आयोग ने स्टार प्रचारकों की संख्या भी सीमित की है। इसके अलावा रात 8 बजे के बाद कोई बैठक एवं जुलूस का आयोजन नहीं होगा। बिना पूर्व अनुमति के रोड शो, बाइक और साइकिल रैली भी नहीं की जाएगी। गली-नुक्कड़ सभाओं में 50 लोगों की सीमा होगी और उम्मीदवार सहित केवल पांच व्यक्ति ही डोर-टू-डोर प्रचार कर सकेंगे।

विज्ञापन


आयोग ने राष्ट्रीय व राज्य मान्यता प्राप्त पार्टियों के लिए तीनों नगर निगम चुनाव में स्टार प्रचारकों की संख्या 10 और गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत पार्टियों के लिए पांच तक सीमित की। स्टार प्रचारकों के चुनाव प्रचार करने की जानकारी कम से कम 48 घंटे पहले जिलाधिकारी को देनी होगी। आयोग ने डीडीएमए के दिशा-निर्देशों के तहत वैध अनुमति के बिना और किसी भी तरह के रोड शो और मोटरसाइकिल व साइकिल रैलियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतगणना के बाद किसी भी विजय जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी और रिटर्निंग ऑफिसर से चुनाव का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विजेता उम्मीदवार या अधिकृत प्रतिनिधि के साथ दो से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी।
विज्ञापन


दो दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी
आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदान के दिन और मतदान से दो दिन पहले तीनों नगर निगमों के 272 वार्डों और उनके आसपास के क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। मतदान की तारीख और मतदान से दो दिन पहले और मतगणना के दिन संबंधित कानूनों के तहत ड्राई डे की घोषणा और अधिसूचना जारी की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


सड़कों और चौराहों पर सभाएं नहीं हो सकेंगी
आयोग सार्वजनिक सड़कों, चौराहों पर नुक्कड़ सभा (बैठक) की अनुमति नहीं देगा। आयोग ने कहा है कि जगह की उपलब्धता और कोरोना के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन सड़क के किनारे बैठकों में अधिकतम 50 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी। वीडियो वैन के माध्यम से प्रचार अभियान के दौरान एक क्लस्टर प्वाइंट में 50 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही एक उम्मीदवार/राजनीतिक दल (स्टार प्रचारक सहित) के लिए अधिकतम पांच वाहनों की अनुमति होगी। बैठकों/जुलूसों को रात आठ बजे से आगे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति सुबह आठ बजे से रात आठ बजे के बीच ही दी जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed