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दिल्ली: हाईकोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप की अमेजन विवाद में सिंगापुर ट्रिब्यूनल कार्यवाही पर लगाई रोक, अमेजन को नोटिस
Wed, 05 Jan 2022 05:57 PM IST
अनुराग सक्सेना
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: अनुराग सक्सेना
Updated Wed, 05 Jan 2022 05:57 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने मंगलवार को फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें अमेजन के साथ 2019 के सौदे के संबंध में अपने मामले को समाप्त करने के लिए आवेदनों से निपटने के लिए सिंगापुर ट्रिब्यूनल को निर्देश देने की मांग की गई थी।
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दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : ANI
विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप-अमेजन मामले में सिंगापुर ट्रिब्यूनल की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कंपनी अमेजन को नोटिस भी जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई एक फरवरी को होगी।हाईकोर्ट ने एकल जज के चार जनवरी के आदेश पर भी रोक लगा दी, जिसमें फ्यूचर ग्रुप की दो याचिकाओं को रद्द कर दिया गया था।
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मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि पहली नजर में यह केस याचिकाकर्ताओं फ्यूचर रिलेट लिमिटेड और फ्यूचर कूपंस प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में लगता है और अगर स्टे नहीं दी जाती है तो इससे उन्हें अपूरणीय नुकसान होगा।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर अमेजन की अनुषंगी कंपनी पर प्रत्यक्ष पेशी के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा। ईडी कंपनी के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत जांच कर रही है। अमेजन होल सेल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर याचिका पर एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मौखिक आश्वासन दिया।
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