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Delhi : हाईकोर्ट ने कहा- चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक जारी रखे पुलिस, स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश

Fri, 11 Aug 2023 01:11 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 11 Aug 2023 01:11 AM IST
सार

न्यायमूर्ति प्रतिभा मनिंदर सिंह ने अगली सुनवाई 5 अक्तूबर को तय की है और पुलिस से अगली सुनवाई से पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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Delhi High Court said Police should continue to ban the sale of Chinese Manjha
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई

विस्तार

हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाने के कदम को जारी रखने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा मनिंदर सिंह ने अगली सुनवाई 5 अक्तूबर को तय की है और पुलिस से अगली सुनवाई से पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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अदालत ने दिल्ली में पतंग उड़ाने के लिए चाइनीज मांझा बनाने व बिक्री से होने वाले खतरे को उजागर करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। उन्होंने इस दौरान पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट पर गौर किया, जिसमें चाइनीज मांझे की बिक्री को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई थी। अदालत ने कहा कि रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि पुलिस ने दिल्ली में चाइनीज मांझे की बिक्री रोकने के लिए कदम उठाए हैं। पुलिस ने ई-कामर्स वेबसाइटों से भी बातचीत की है और उन्हें इसे बेचने के खतरे के बारे में जागरूक किया है। 
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मांझे पर रोक को लेकर कई लोगों ने याचिकाएं दाखिल की हैं। उन्होंने कहा है कि प्रतिबंधित मांझे से उन लोगों के कई परिजन घायल हो गए हैं। कई ने परिवार के सदस्यों को खो दिया है। याचिकाकर्ताओं से इसके लिए मुआवजे के साथ सलाह और निर्देशों का सख्ती से पालन कराने की मांग की है। अदालत ने मांझे के शिकार लोगों को मुआवजे के बारे में कहा कि इसके लिए याचिकाओं को दिल्ली कानूनी सेवा प्राधिकरण को सूचित किया जाए। 
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इस पर वह रिपोर्ट पेश कर बता सकता है कि क्या पीड़ित इसकी योजना के तहत किसी मुआवजे के हकदार हैं या नहीं। मुआवजे को लेकर आठ सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। इससे पहले कोर्ट ने इस तरह की याचिकाओं को कई दिशा-निर्देश जारी करते हुए निपटा दिया था।

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