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दिल्ली हाईकोर्ट नाराज : कहा- अगर निगम संसाधनों का प्रबंधन नहीं कर सकता तो बंद कर देना चाहिए
Fri, 04 Feb 2022 05:36 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Fri, 04 Feb 2022 05:36 AM IST
सार
कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं करने पर हाईकोर्ट ने पूर्वी निगम को लगाई फटकार।
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दिल्ली उच्च न्यायालय
- फोटो : ANI
विस्तार
कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं करने पर हाईकोर्ट ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा, निगम यदि संसाधनों का प्रबंधन नहीं कर सकता तो उसे बंद कर देना चाहिए। वेतन के मुद्दे पर डॉक्टरों की हड़ताल पर निर्देश देने से इनकार करते हुए कहा, हम उन्हें काम पर आने के लिए कैसे कह सकते है।
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न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने शिक्षकों, अस्पताल, सफाई कर्मचारियों, नगर निकायों के इंजीनियरों को वेतन और पेंशन का भुगतान न करने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। पीठ ने तल्ख अंदाज में कहा कि यदि यह एक निजी कंपनी होती तो इसे बंद करने के लिए कहा जाता। इस पर अगली सुनवाई 28 तारीख को होगी।
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पूर्वी निगम के वकील ने कहा निगम अपने संसाधनों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और डॉक्टरों और सफाई कर्मचारियों को भुगतान उनकी प्राथमिकता है। इस पर पीठ ने कहा डॉक्टर खुद कोविड से जूझ रहे हैं, दो महीने से वेतन रुकने का मामला चौंकाने वाला है। उनका भी परिवार है।
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