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सख्ती: ठोस कदम उठाएं केंद्र व दिल्ली सरकार, कालाबाजारी रोकने के लिए कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा न करें

Tue, 11 May 2021 06:20 AM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 11 May 2021 06:20 AM IST
सार

अदालत ने कोरोना के इलाज में काम आने वाली दवाओं और चिकित्सा उपकरणों को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में लाने की मांग याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।

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delhi high court said do not wait for order to stop black marketing of medicines and oxygen concentrator
delhi high court - फोटो : PTI

विस्तार

उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से कहा कि वे कोराना संक्रमित मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और चिकित्सा उपकरणों की कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए अदालत के आदेशों का इंतजार किए बिना ठोस कदम उठाए। अदालत ने कोरोना के इलाज में काम आने वाली दवाओं और चिकित्सा उपकरणों को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में लाने की मांग याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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याचिका में जरूरी दवाओं और उपकरणों की जमाखोरी और कालाबाजरी करने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाकर सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मांग की है। दिल्ली निवासी मनीषा चौहन ने याचिका में फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए अलग से लोक अभियोजक नियुक्त करने की भी मांग की है। चौहान की ओर से अधिवक्ता नाज परवीन ने पीठ को बताया कि कोरोना के इलाज में काम आने वाली दवाओं और चिकित्सा उपकरणों को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में घोषित किए जाने को लेकर अधिसूचना नहीं होने की वजह से इसकी जमाखोरी और कालाबाजरी हो रही है।
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उन्होंने प्रति दिन दवाएं व उपकरणों की कालाबाजारी करने वालों के पकड़े जाने का हवाला देते हुए कहा कि अधिसूचना के अभाव में जमाखोरी व कलाबाजारी करने का लोग फायदा उठा रहे हैं।
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उन्होंने कहा कि मरीजों के रिस्तेदार काफी मंहगी दरो पर दवा खरीदने के लिए मजबूर है क्योंकि उन्हें अपने परिजनों की जान बचानी है। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में तहत आने के बाद कालाबाजारी कड़ी कार्रवाई का रास्ता खुल जाएगा। इसके अलावा ऐसे लोगों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई भी की जाए।


सुनवाई के दौरान केंद्र के अधिवक्ता ने सुझाव दिया कि उपकरणों पर अधिकतम मूल्य अंकित किया जाना जरूरी है। वहीं विदेशों से आने वाले उपकरणों पर मूल्य नहीं दर्शाया जाता जिससे कालाबाजारी बढ़ रही है। उन्होंने इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा।

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