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दिल्ली : हाईकोर्ट ने नवनीत कालरा को अंतरिम सुरक्षा देने से किया इनकार, सुनवाई 18 मई तक स्थगित

Fri, 14 May 2021 01:46 PM IST
सुशील कुमार कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुशील कुमार कुमार Updated Fri, 14 May 2021 01:46 PM IST
सार

दिल्ली की एक अदालत में व्यवसायी नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका पर आज भी सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि इस व्यक्ति को वरीयता क्यों दी गई?

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Delhi High Court refused to grant any interim protection to Navneet Kalra adjourn anticipatory bail for May 18 
नवनीत कालरा - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यवसायी नवनीत कालरा को अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। साथ ही अग्रिम जमानत से संबंधित मामलों की सुनवाई 18 मई तक के लिए स्थगित कर दिया है। 

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अदालत में व्यवसायी नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका पर आज भी सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि इस व्यक्ति को वरीयता क्यों दी गई? मामले की सुनवाई अदालत के समय के बाद गुरुवार शाम सात बजे हुई। आज ईद की छुट्टी है, आखिर क्या खास है अग्रिम जमानत में?
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एसवी राजू की दलील पर वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर अदालत समय सीमा के बाहर किसी मामले की सुनवाई करती है तो इसकी सराहना की जानी चाहिए, न कि इस तरह की आलोचना की जानी चाहिए।

अग्रिम जमानत याचिका खारिज
वहीं, अदालत ने गुरुवार को ऑक्सीजन कन्संट्रेटर की कालाबाजारी के आरोपी नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कालरा पर लगे आरोपों को बेहद गंभीर बताया था। साथ ही अदालत ने कहा कि पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए उसे हिरासत में रखकर पूछताछ करने की जरूरत है।

 

नवनीत कालरा ने गिरफ्तारी के डर से इस सप्ताह की शुरुआत में अदालत का रुख किया था और इस मामले में अग्रिम जमानत मांगी थी। कालरा ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उसने कोई अपराध नहीं किया है और वह जांच में शामिल होने के लिए तैयार है। लेकिन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग ने गुरुवार को कालरा का आवेदन खारिज कर दिया और कहा कि कालरा व अन्य सहआरोपियों के बीच की पूरी साजिश सामने लाने के लिए आरोपी को पुलिस रिमांड पर दिया जाना आवश्यक है। 

अदालत ने कहा, हालिया छापे में कालरा के मालिकाना हक वाले तीन रेस्टोरेंटों खान चाचा, नेगा ज्यू और टाउन हॉल से 524 ऑक्सीजन कन्संट्रेटर बरामद किए गए और आरोपी परिवार समेत दिल्ली छोड़कर भागने की फिराक में था। अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि कन्संट्रेटर इस समय कोविड-19 मरीजों के लिए अहम उपकरण है और आरोपी अब तक जांच में शामिल नहीं हुआ है। 
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