फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi High Court quashed order for trial of a person

Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी, महिला का अपमान उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के समान नहीं

Tue, 29 Aug 2023 09:33 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 29 Aug 2023 09:33 PM IST
सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक शख्स पर मुकद्दमा चलाने के आदेश को रद्द कर दिया। एक शख्स पर अपनी महिला कर्मचारी को गंदी औरत जैसी भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगा था।

विज्ञापन
Delhi High Court quashed order for trial of a person
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उच्च न्यायालय ने एक महिला को ‘गंदी औरत’ कहने वाले एक व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के आदेश को रद्द करते हुए कहा है कि किसी महिला का अपमान करना या उसके साथ अभद्र व्यवहार करना उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के समान नहीं है।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने स्पष्ट किया कि अभद्र व्यवहार करना महिला की गरिमा का अपमान करने का अपराध नहीं है। अदालत ने कहा कि धारा 509 के तहत इस अपराध को महिलाओं की गरिमा का अपमान नहीं माना जाएगा। हालाँकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि शिकायतकर्ता के खिलाफ इस्तेमाल किए गए शब्द आपत्तिजनक थे और ये शब्द असभ्य भी हैं, लेकिन यह आपराधिक इरादे के स्तर की श्रेणी में नहीं आता।
विज्ञापन


आईपीसी की धारा 509 बताती है कि अपराध स्थापित करने के लिए दो शर्तें महत्वपूर्ण हैं, इसमें महिला की विनम्रता का अपमान करने का इरादा और वह मामला जिसमें अपमान किया गया है, शामिल है।
विज्ञापन
विज्ञापन


एक महिला द्वारा अपने वरिष्ठ कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज कराए जाने के बाद हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा था। महिला ने आरोप लगाया कि वह एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में काम कर रही थी, नौकरी के दौरान उसका वरिष्ठ कर्मचारी उससे पैसे की मांग करता था और कुछ मौकों पर उसने उसे पैसे दिए भी थे। आरोपी ने एक दिन महिला से उसे 1,000 रुपये देने के लिए कहा, जिस पर महिला ने कहा कि वह उसे किसी और समय पैसे दे देगी।


इसके बाद आरोपी ने उससे अपना पर्स दिखाने के लिए कहा और ऐसा करने से इनकार करने पर आरोपी ने उसके खिलाफ गंदी भाषा का इस्तेमाल किया। वहीं, आरोपियों ने महिला को ‘गंदी औरत’ भी कहा। इसके बाद महिला ने 100 नंबर डायल किया और पुलिस को बुलाया। घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed