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Delhi: पोक्सो मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी को किया बरी, पूर्व फैसला रखा बरकरार; आधार कार्ड को माना दस्तावेज

Mon, 11 Sep 2023 08:02 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 11 Sep 2023 08:02 PM IST
सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने पोक्सो मामले में आरोपी को बरी कर दिया है। बरी करने के लिए पीड़िता के आधार कार्ड पर भरोसा किया है। ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।

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Delhi High Court has acquitted accused in POCSO case
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उच्च न्यायालय ने पीड़िता के आधार कार्ड के आधार पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पोक्सो अधिनियम) के तहत आरोप से एक आरोपी को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। ट्रायल कोर्ट ने माना था कि वह वयस्कता की उम्र पार कर चुकी है।

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इस मामले में आधार कार्ड में लड़की की उम्र 21 साल बताई गई, हालाँकि, लड़की की माँ ने पुलिस शिकायत में कहा था कि वह 16 साल की थी। ट्रायल कोर्ट ने पोक्सो आरोपों के आरोपियों को बरी करने के लिए आधार कार्ड में उल्लिखित जन्म तिथि पर भरोसा किया था।

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न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने ट्रायल कोर्ट के फैसले से सहमती जताते हुए कहा कि एक स्कूल रिकॉर्ड एक और जन्मतिथि दिखा रहा है। अदालत ने कहा कि यह जानकारी नगरपालिका या इसी तरह के अधिकारियों द्वारा जारी किए गए किसी भी जन्म प्रमाण पत्र या संबंधित दस्तावेजों पर आधारित नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा कि इन दस्तावेजों के अभाव में, ट्रायल कोर्ट ने पीड़िता की उम्र का पता लगाने के लिए आधार कार्ड पर सही भरोसा किया है।

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अदालत ने कहा जांच अधिकारी ने पीड़िता के स्कूल से कोई जन्म प्रमाण पत्र या एमसीडी या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र एकत्र नहीं किया। इसलिए उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया था कि ट्रायल कोर्ट ने आधार कार्ड में उल्लिखित उम्र पर भरोसा करके और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम) की धारा 94 का सहारा न लेकर गलती की है।

बच्चे की उम्र के संबंध में संदेह के मामलों में अदालत ने कहा कि जेजे अधिनियम कहता है कि उम्र जन्मतिथि प्रमाण पत्र या मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। यदि ऐसे रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं तो नगर निकाय या पंचायत निकाय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र पर भरोसा किया जा सकता है। यदि दोनों प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो उम्र का निर्धारण आम तौर पर ऑसिफिकेशन परीक्षण या इसी तरह के चिकित्सा परीक्षण द्वारा किया जाना चाहिए।

अदालत के समक्ष मामले में यह आरोप शामिल था कि पीड़ित लड़की का अपहरण किया गया, दुष्कर्म किया गया और आरोपी को शादी करने के लिए मजबूर किया गया। यह मामला लड़की की मां की शिकायत पर दर्ज किया गया था। हालाँकि, लड़की ने आरोपी द्वारा अपहरण या यौन उत्पीड़न किए जाने से इनकार किया। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया था, यह देखते हुए कि यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट था कि आरोपी और पीड़िता प्यार में थे और चूंकि उसके आधार के अनुसार उसकी उम्र 21 वर्ष थी। अब हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा है। 

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