{"_id":"614df7ed8ebc3e0de90f70e5","slug":"delhi-high-court-extends-deadline-for-linking-and-verification-of-aadhaar-with-uan-till-31-november","type":"story","status":"publish","title_hn":"राहत: दिल्ली हाईकोर्ट ने यूएएन से आधार को जोड़ने और सत्यापन की समय सीमा बढ़ाई, जानें नई तारीख ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
राहत: दिल्ली हाईकोर्ट ने यूएएन से आधार को जोड़ने और सत्यापन की समय सीमा बढ़ाई, जानें नई तारीख
Fri, 24 Sep 2021 09:38 PM IST
सुशील कुमार कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: सुशील कुमार कुमार
Updated Fri, 24 Sep 2021 09:38 PM IST
सार
ईपीएफओ के सदस्यों के लिए अपने ईपीएफ अकाउंट को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत ईपीएफओ ने यूएएन को आधार से जोड़ने का निर्णय लिया था।
विज्ञापन
aadhar card
- फोटो : facebookAll India Radio News
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राहत देते हुए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) के साथ आधार संख्या को जोड़ने और उसके सत्यापन की समय सीमा 31 नवंबर तक बढ़ा दी है।
विज्ञापन
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि तब तक, नियोक्ताओं को उन कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि जमा करने की अनुमति दी जाएगी, जिनका यूएएन आधार से लिंक नहीं है। साथ ही उनके खिलाफ कोई कठोर उपाय नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन
बता दें कि ईपीएफओ के सदस्यों के लिए अपने ईपीएफ अकाउंट को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत ईपीएफओ ने यूएएन को आधार से जोड़ने का निर्णय लिया था। इसके तहत सभी सदस्यों का यूएएन भी आधार वेरिफाइड होना जरूरी है। इसलिए ईपीएफ अकाउंट को आधार से जोड़ना और यूएएन को आधार वेरिफाइड करना जरूरी है।
विज्ञापन
ईपीएफओ का कहना है कि कोरोना वायरस के कारण आई दिक्कतों के कारण यूएएन को आधार से जोड़ने में मुश्किलें आईं। इसे देखते हुए ईपीएफओ ने केंद्र सरकार से मंजूरी लेकर यूएएन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ा दी।