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दिल्ली: नॉर्थ एमसीडी पर लगा 50 लाख का जुर्माना, भलस्वा लैंडफिल में आग को रोकने में की लापरवाही, नहीं उठाया उचित कदम
Thu, 28 Apr 2022 03:41 PM IST
सुशील कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, दिल्ली
Published by: सुशील कुमार
Updated Thu, 28 Apr 2022 03:41 PM IST
सार
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने भलस्वा लैंडफिल में आग को रोकने के लिए लापरवाही बरतने और उचित कदम नहीं उठाने के लिए उत्तरी नगर निगम पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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गोपाल राय
- फोटो : एएनआई
विस्तार
भलस्वा लैंडफिल साइट में लगी आग के मामले में दिल्ली सरकार ने कड़ा रूख अपनाया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने उत्तरी निगम पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को 50 लाख का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश डीपीसीसी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर दिए गए हैं।
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रिपोर्ट के माध्यम से मंत्रालय ने कई निर्णय भी जारी किए हैं। इनमे कूड़े के पहाड़ के ऊपर स्थायी रूप से टैंकर स्टेशन बनाना, सुगम परिवहन के लिए पेरीफेरल सड़क का निर्माण करना और फील्ड स्टाफ की संख्या में बढ़ोतरी करना जैसे निर्णय शामिल हैं। इस संबंध में डीपीसीसी, पूर्वी और उत्तरी निगम की चार सदस्यीय टीम को स्थायी समाधान के लिए दो मई को मुंबई जाने के निर्देश दिए गए हैं। यह टीम मुंबई के डंपिंग स्थल में लगे गैस सकिंग सिस्टम के बारे में जानकारी लेगी।
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गोपाल राय ने कहा कि निगम की लापरवाही का ही नतीजा रहा की भलस्वा लैंडफिल साइट इतनी भीषण आग की चपेट में आ गई। रिपोर्ट के अनुसार, भलस्वा लैंडफिल साइट में 26 अप्रैल को आग लगनी शुरू हुई और उचित टैंकर की व्यवस्था नहीं होने के कारण लगभग एक एकड़ का क्षेत्र आग की चपेट में आ गया। उन्होंने कहा कि निगम की लापरवाही को देखते हुए डीपीसीसी को 50 लाख का जुर्माना लगाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
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साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके, इसके लिए भलस्वा के कूड़े के पहाड़ पर पानी की अपर्याप्त व्यवस्था को देखते हुए लैंडफिल साइट के ऊपर पानी का टैंकर स्टेशन बनाने और फील्ड स्टाफ को बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इन कूड़े के पहाड़ पर सुगम परिवहन के लिए चारों ओर से पेरीफेरल सड़क बनाने के आदेश भी जारी किए गए हैं, ताकि ऐसी घटनाओं के वक्त जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके।