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हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार की टिप्पणी: वैवाहिक दुष्कर्म पहले से ही आईपीसी के तहत क्रूर अपराध में शामिल, अदालत नया कानून नहीं बना सकती
Fri, 07 Jan 2022 10:40 PM IST
सुशील कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: सुशील कुमार
Updated Fri, 07 Jan 2022 10:40 PM IST
सार
न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ के समक्ष दिल्ली सरकार की वकील नंदिता राव ने कहा कि वैवाहिक दुष्कर्म भारत में क्रूरता का अपराध है। विवाहित महिलाएं और अविवाहित महिलाएं हर एक कानून के तहत अलग-अलग हैं।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : ANI
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विस्तार
दिल्ली सरकार ने कहा वैवाहिक दुष्कर्म को पहले से ही भारतीय दंड संहिता के तहत क्रूरता के अपराध के रूप में शामिल किया गया है। अदालत को इस मुद्दे पर कोई भी कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है और दावा किया कि विवाहित महिलाओं और अविवाहित महिलाओं को हर एक कानून के तहत अलग-अलग रखा गया है। सरकार ने वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में लाने की मांग वाली याचिका पर उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क रखा।
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न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ के समक्ष दिल्ली सरकार की वकील नंदिता राव ने कहा कि वैवाहिक दुष्कर्म भारत में क्रूरता का अपराध है। विवाहित महिलाएं और अविवाहित महिलाएं हर एक कानून के तहत अलग-अलग हैं। राव ने कहा कि एक याचिकाकर्ता के मामले में जिसने बार-बार वैवाहिक दुष्कर्म की शिकार होने का दावा किया, आवश्यक कार्रवाई के लिए आईपीसी की धारा-498ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
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धारा-498ए एक विवाहित महिला के साथ उसके पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता से संबंधित है, जहां क्रूरता का मतलब किसी भी जानबूझकर आचरण है जो इस तरह की प्रकृति का है जो महिला को आत्महत्या करने या गंभीर चोट या जीवन के लिए खतरा पैदा करने की संभावना है। पीठ गैर सरकारी संगठनों आरआईटी फाउंडेशन, अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ, एक पुरुष और एक महिला द्वारा भारतीय दुष्कर्म कानून के तहत पतियों को दिए गए अपवाद को खत्म करने की मांग वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई विचार कर रही है।
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पत्नी की कल्पित सहमति का तर्क अस्वीकार्य
याचिकाकर्ता महिला की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने तर्क दिया कि दुनिया भर की अदालतों ने वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध के रूप में मान्यता दी है और यौन संबंध स्थापित करने के लिए पत्नी की अपरिवर्तनीय सहमति की अवधारणा को निरस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि मूल्य प्रणाली और महिला अधिकार समय बीतने के साथ विकसित हुए हैं और यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय संघ और नेपाल में अदालतों द्वारा पारित निर्णयों की एक श्रृंखला के साथ-साथ इसे पेश करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर निर्भर हैं। पत्नी की कल्पित सहमति का तर्क अस्वीकार्य है।
हिंदू धर्म पत्नी से दुष्कर्म के जघन्य कृत्य से छूट नहीं देता
उन्होंने कहा कि नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू धर्म पत्नी से दुष्कर्म के जघन्य कृत्य से छूट नहीं देता है। गोंजाल्विस ने इस धारणा पर आपत्ति जताई कि वैवाहिक दुष्कर्म एक पश्चिमी अवधारणा है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें कुछ भारतीय राज्यों में विवाहित जोड़ों के बीच यौन हिंसा की व्यापकता का संकेत दिया गया है।
विवाह की संस्था में कितनी बार दुष्कर्म होता है कभी रिपोर्ट नहीं किया जाता है?
उन्होंने कहा वैवाहिक दुष्कर्म यौन हिंसा का सबसे बड़ा रूप है जो हमारे घरों की सीमा में होता है। विवाह की संस्था में कितनी बार दुष्कर्म होता है और कभी रिपोर्ट नहीं किया जाता है? इस आंकड़े की रिपोर्ट या विश्लेषण नहीं किया जाता है। ऐसे में न तो परिवार और न ही पुलिस अधिकारी पीड़ितों की मदद के लिए आगे आते हैं। वर्ष 2018 में तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि जहां भी एक पति या पत्नी दूसरे की इच्छा के बिना यौन संबंध रखते हैं आईपीसी के तहत एक अपराध है और एक संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा) के तहत महिला शारीरिक अखंडता और गोपनीयता के अधिकार के रूप में अपने पति के साथ यौन संबंधों से इनकार करने की हकदार है।
मामले की सुनवाई 10 जनवरी को जारी रहेगी
वहीं केंद्र सरकार ने मामले में दायर अपने हलफनामे में कहा है कि वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यह एक ऐसी घटना बन सकती है जो विवाह की संस्था को अस्थिर कर सकती है और पतियों को परेशान करने का एक आसान साधन बन सकती है। याचिकाकर्ता एनजीओ ने आईपीसी की धारा 375 की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी है कि यह विवाहित महिलाओं के साथ उनके पतियों द्वारा यौन उत्पीड़न के खिलाफ भेदभाव करती है। मामले की सुनवाई 10 जनवरी को जारी रहेगी।