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दिल्ली: टैरर फंडिंग मामले में हिजबुल मुजाहिद्दीन प्रमुख सलाहुद्दीन और अन्य को कोर्ट ने भेजा समन

Wed, 08 Dec 2021 05:10 PM IST
अनुराग सक्सेना एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: अनुराग सक्सेना Updated Wed, 08 Dec 2021 05:10 PM IST
सार

ईडी कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने सह-साजिशकर्ताओं और सहयोगियों से मिलीभगत कर कई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया। अपने खर्चे और आतंकवादी संगठनों के सदस्यों में बांटने के लिए विभिन्न माध्यमों से पाकिस्तान से फंड जुटाया और इकट्ठा किया।

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Delhi: Court summons Hizbul Mujahideen chief Salahuddin and others in terror funding case
सैयद सलाहुद्दीन - फोटो : File Photo

विस्तार

आतंकवादी घटनाओं में वित्तीय सहायता प्रदान करने (टैरर फंडिंग) के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन (एचएम) प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन और अन्य आरोपियों को समन भेजा है।

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने सह-साजिशकर्ताओं और सहयोगियों से मिलीभगत कर कई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया। अपने खर्चे और अपने तथा अन्य आतंकवादी संगठनों के सदस्यों में बांटने के लिए विभिन्न माध्यमों से पाकिस्तान से फंड जुटाया और इकट्ठा किया।
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ईडी कोर्ट ने कि आरोपियों ने आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने और इन घटनाओं को बढ़ावा देने वाली सामग्री की खरीद की है।

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