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दिल्ली: भारत-बांग्लादेश सीमा पर मवेशी तस्करी गिरोह के कथित सरगना विनय मिश्रा व अन्य तलब

Mon, 25 Apr 2022 07:43 PM IST
अनुराग सक्सेना अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: अनुराग सक्सेना Updated Mon, 25 Apr 2022 07:43 PM IST
सार

राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संजय गर्ग ने विनय मिश्रा, उसके भाई विकास मिश्रा व अन्य आरोपियों को एक जून को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि पेश दस्तावेजों व गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए पर्याप्त सामग्री है।

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Delhi Alleged kingpin of cattle smuggling gang on Indo-Bangladesh border Vinay Mishra and others summoned
कोर्ट। - फोटो : amar ujala

विस्तार

अदालत ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर मवेशी तस्करी गिरोह के कथित सरगना एवं तृणमूल कांग्रेस की युवा शाखा के पूर्व नेता विनय मिश्रा, मोहम्मद इनामुल हक व अन्य के खिलाफ दाखिल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए तलब किया है। अदालत ने कहा आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है।

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राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संजय गर्ग ने विनय मिश्रा, उसके भाई विकास मिश्रा व अन्य आरोपियों को एक जून को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि पेश दस्तावेजों व गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। इसलिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत अपराध का संज्ञान लिया जाता है।

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यह आरोपपत्र ईडी के विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा के माध्यम से दाखिल किया गया था। अभियोजक राणा ने अदालत को बताया कि हक ने सीमा पार गतिविधियों के जरिए कई अपराधों को अंजाम दिया है। उसके जरिए बड़ी मात्रा में धन अर्जित किया गया है और कई कानूनों का उल्लंघन भी किया गया है।

ईडी के अनुसार सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के तत्कालीन कमांडर सतीश कुमार के खिलाफ कोलकाता में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की तरफ से प्राथमिकी दर्ज होने के बाद ईडी ने यह मामला दर्ज किया था। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि हक के साथ कुमार व अन्य सरकारी कर्मचारी तथा कुछ अन्य लोग मवेशियों की तस्करी में शामिल थे। यह भी आरोप लगाया गया है कि भारत-बांग्लादेश सीमा के जरिए मवेशियों की तस्करी हक के कहने पर की गई थी। उसने इसे अंजाम देने के लिए सुरक्षा कर्मियों को रिश्वत दी थी।

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